मानकों का अनुपालन नहीं होने पर मीट की 16 दुकानों के लाइसेंस निलंबित

-बगैर मानकों के मीट की बिक्री करते हुए पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई: विनीत कुमार

गाजियाबाद। जिले में मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने के चलते खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने मीट की दुकानों पर छापेमारी के बाद 16 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिले में गुरुवार को अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की पांच टीमों ने पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की गई। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि टीमों द्वारा शहरी क्षेत्र में सम्राट चौक विजयनगर, नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के सामने, मुरादनगर रावली रोड, गरिमा गार्डन, पसौंडा, सेक्टर-23 संजयनगर, लोनी, आंबेडकर रोड क्षेत्र में मीट की दुकानों का निरीक्षण किया।

उन्होंने बताया कि जिले में कुल 595 मीट की दुकानें पंजीकृत हैं। सम्राट चौक विजयनगर स्थित शाही चिकन सेंटर,रॉयल चिकन शॉप, ए-1 मीट शॉप, इस्लामुद्दीन मीट शॉप, पहलवान मीट शॉप, शमीम फ्रेश चिकन एंड मटन, खुशनुद फिश मटन चिकन,कैफ हलाल,स्टार चिकन,द फिश एंड बूचर, देशी मीट टाउन, मैसर्स फिरोज खान मीट,मोहम्मद याकूब चिकन एंड फिश, ताज मीट, डायमंड चिकन फिश मटन, राजेश फिश, इरफान चिकन एंड मटन, न्यू शाही चिकन दरबार आदि दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सेनेंट्री एंव हाईजैनिक स्थिति एवं अन्य मानकों का अनुपालन करने वाले सभी मीट की दुकानों को सुधार करने के लिए नोटिस दिए गए। अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों को तत्काल प्रभव से बंद कराकर न्यायालय में वाद दायर की प्रक्रिया की जाएगी।

सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि बगैर खाद्य पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त किए मीट शॉप का संचालन न करने के निर्देश दिए गए है। नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के सामने आरडीसी रोड पर दुकानों में गंदगी पाए जाने पर इन्हें एफएसएस एक्ट के तहत नोटिस दिया गया। अगर इनमें सुधार नहीं पाया गया तो इनके लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। गरिमा गार्डन एवं पसौंडा में शमशाद मीट, इंशा, जाकिर मीट, रहीश, मोहम्मद दानिश, सलीम, अनीस, गुलजार, जावेद असलम,निसार, फुरकान भैस मीट, इदरीश भैस मीट, मन्नत, कासिम आदि दुकानों के किए निरीक्षण के दौरान सेनेट्री एंड हाईजैनिक स्थिति एवं अन्य मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने पर दुकानों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए गए।

अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराकर न्यायालय में वाद दायर की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं, बगैर लाइसेंस प्राप्त किए मीट की दुकानों का संचालन न करने के निर्देश दिए गए। पांच अपै्रल तक चलाए गए मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान के तहत बगैर पंजीकरण एवं लाइसेंस के पंजीकृत वाद कुल 30 के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं, मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले मीट की कुल 16 दुकानों का पंजीकरण-लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। चेतावनी दी गई कि बगैर मानकों के मीट की बिक्री करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध संचालन पर संबंधित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।