लव जिहाद : नए कानून को कैबिनेट की मंजूरी

मध्य प्रदेश में होंगे बेहद सख्त 19 प्रावधान

भोपाल। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ तैयार कानून को शिवराज कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। नए कानून में डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्रावधान किए गए हैं। 28 दिसम्बर से विधान सभा का सत्र शुरू होना है। सत्र में यह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि विधान सभा में निश्चित रूप से यह कानून पारित हो जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह के मामले तेजी से बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। इसके मद्देनजर शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ नया कानून तैयार किया है। इस कानून को शिवराज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नए कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराकर जो मौलाना, मौलवी या पुजारी शादी कराएंगे, वह भी सजा के हकदार होंगे। इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार की शादियों को प्रोत्साहित कराने पर संंबंधित संगठनों का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जबरन कराई गई इस तरह की शादी शून्य हो जाएगी। इस तरह की शादी के शून्य घोषित हो जाने के बावजूद मां और उसकी यदि कोई संतान होगी तो वह भी पैतृक संपत्ति में हकदार मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रकरण की जांच का जिम्मा थानेदार या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी पर होगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में जुर्माने की रकम के 3 स्लैब 25 और 50 हजार व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के अस्तित्व में आने के साथ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 1968 निरस्त माना जाएगा। विधान सभा का सत्र 28 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। सत्र में इस विधेयक पेश किया जाना है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधान सभा में यह कानून निश्चित रूप से पारित हो जाएगा।