बकाएदारों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा, सील की दुकान

-बकाया किराया, जमा नहीं हुआ तो दुकान होगी सील: डॉ. संजीव सिन्हा

गाजियाबाद। नगर निगम की दुकानों का किराया नहीं चुकाने वाले डिफाल्टर दुकानदारों के खिलाफ निगम की टीम ने दुकानें सील करने की सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर में नगर निगम की दुकानें जिनका प्रतिमाह किराया जमा किया जाता है। मगर देखने में आया है कि कुछ दुकान के आवंटी कई वर्षों से दुकान का किराया जमा नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा के नेतृत्व में बुधवार को अभियान चलाकर किराया न देने वाले दुकानदारों की दुकानें सील की कार्रवाई की गई।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देशानुसार शहर में जहां हाउस टैक्स वसूली को लेकर कार्यवाही की जा रही है। वहीं नगर निगम की दुकानों से भी किराया वसूलने का अभियान चल रहा है। नेहरू नगर स्थित निगम की दुकानों से किराए की वसूली भी की गई। दुकान संख्या 14 जो कि राजेश कुमार के नाम पर आवंटित है, बकाया किराया 1, 18000 जमा नही करने पर सील की कार्रवरई की गई। दुकान संख्या 1 पर भी किराया बकाया था, मगर मौके पर पहुंचने पर आंवटी ने किराया जमा कर दिया। इस प्रकार नगर निगम द्वारा नगर निगम की दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी चल रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में यदि किराया व संपत्ति कर जमा न करवाया तो संबंधित दुकान व संपत्ति को सील किया जाएगा। दुकान का किराया न जमा करने वालों पर दुकान सील करने के साथ ही आंवटी के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई भी जाएगी। उन्होंने बताया नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम का बकाया किराया, संपत्ति कर जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बकाया जमा न करवाने वालों को नोटिस भेजे गए है। निर्धारित समयाविधि में यदि बकाया जमा नहीं करवाया तो संपत्ति व दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिन दुकानों को सील किया गया, उनके दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि किसी ने सील से छेड़छाड़ की तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि डिफाल्टर दुकानदारों की दुकानों को सीलिग करने की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। जो दुकानदार बकाया किराया नगर निगम के खजाने में जमा करवा देता है, वह दुकान सील नहीं होगी। नगर आयुक्त डॉ नितिन गौड़ ने निगम की दुकान के आवंटियों से अपील करते हुए कहा कि वह दुकान का किराया समय से जमा कराएं। बकाया किराया यदि जमा नहीं कराते हैं तो सील की कार्यवाही की जाएगी। बल्कि आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। सील की कार्यवाही बचने से नियम अनुसार समस्त नगर निगम की दुकान के आवंटी से अपील की जाती है कि वह दो दिवस के अंदर अपना किराया संबंधित विभाग में जमा कराएं। अभियान के दौरान मौके पर संपत्ति अधीक्षक भोलानाथ गौतम, सिटी जोन कार्यालय की टीम तथा परिवर्तन की टीम उपस्थित रही।