धूमधाम से करें शादी, अब परमिशन की जरूरत नहीं

सीएम का फरमान, सिर्फ आयोजन की सूचना दें
बैंड और डीजे बजाने से भी नहीं रोकेगी पुलिस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वैवाहिक समारोह के लिए योगी सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब बैंड-बाजा, बारात के लिए सरकारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ लिखित में सूचना देनी होगी। समारोह स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। शादी में डीजे अथवा बैंडबाजा बजाने से पुलिस नहीं रोकेगी। शादी समारोह में बेवजह अड़ंगा लगाने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक समारोह और मेहमानों की संख्या पर असमंजस की स्थिति को दूर कर दिया है। सीएम योगी ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर नागरिकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने साफ है कि शादी समारोह के लिए अब अब पुलिस-प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वैवाहिक कार्यक्रम के संबंध में लिखित सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सूचना देकर कोविड-19 प्रोटोकाल और निर्धारित गाइड लाइन के सभी निर्देशों का पालन कर विवाह समारोह का आयोजन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने वैवाहिक समारोह में निर्धारित मेहमानों की संख्या पर भी स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी नागरिकों की तय संख्या में शामिल नहीं होंगे। यानि शादी समारोह में के लिए जिन 100 नागरिकों की अनुमति मिली है, उनमें बैंड-बाजा, हलवाई आदि के कर्मचारी नहीं गिने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को भी दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गाइड लाइन के नाम पर उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों को जागरूक करें, गाइड लाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैंड-बाजा अथवा डीजे बजाने से रोकने पर संबंधित अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम के आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी स्वयं वैवाहिक स्थल पर जाकर निरीक्षण करें अथवा अधिनस्थ अधिकारी को भेजकर आदेश का सख्ती से पालन कराएं। किसी भी शादी में 100 से ज्यादा मेहमान होने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाए।