लूट-चोरी, हत्या में लिप्त 15 बदमाश गुंडा घोषित, 6 माह जिला बदर

गाजियाबाद। महिलाओं के साथ अपराध करने एवं बलवा,हत्या,हत्या के प्रयास लूट, चोरी, नकबजनी एवं धोखाधड़ी, शराब तस्करी में लिप्त 15 बदमाशों को गुंडा घोषित करते हुए इन्हें 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
पुलिस उपायुक्त दिनेश कुमार पी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कोर्ट में दो दिन में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अंतर्गत सुनवाई के बाद उक्त अपराधों में लिप्त रहने वाले 15 अभियुक्तों को गुंडा घोषित करते हुए इन्हें छह माह के लिए कमिश्नरेट से जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपराधों में लिप्त रहने वाले इन बदमाशों का लोगों में इतना भय है कि कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इसलिए इन्हें जनपद की सीमओं से जिला बदर किया गया।

इन अभियुक्तों में इशरत जलाल पुत्र मोहम्मद युसूफ भोजपुर,विशाल पुत्र दयाचंद निवासी साहिबाबाद,टीलू उर्फ वीरपाल पुत्र प्यारेलाल निवासी राहुल गार्डन लोनी बॉर्डर, खालिद पुत्र खलील निवासी डाबर तालाब लोनी,रामभूल पुत्र संजय निवासी झंडापुर,सोनू उर्फ सुहैल पुत्र असगर निवासी मिर्जापुर विजयनगर,सचिन उर्फ चूची पुत्र मुकेश निवासी सेवानगर नंदग्राम,शकील पुत्र मास्टर जमशेद निवासी शमशाद गार्डन टीला मोड़,दिनेश उर्फ ओप्पो पुत्र सुखवीर सिंह निवासी मिशलगढ़ी मसूरी, जहीर पुत्र आबिद निवासी खोड़ा कॉलोनी,दानिश ईदरीशी पुत्र सुलेमान ईदरीशी निवासी पसौंडा टीला मोड़,रवि पुत्र मुकेश निवासी न्यू आर्यनगर सिहानी गेट, बलवीर गुर्जर पुत्र प्रेम सिंह निवासी खानपुर जप्ती ट्रॉनिका सिटी,अकरम पुत्र अमजद निवासी कासिम विहार ट्रॉनिका सिटी,शाहिद अली पुत्र शौकत अली निवासी बहरामपुर क्रॉसिंग रिपब्लिक को गुंडा घोषित कर छह माह के लिए जिला बदर किया गया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अब तक 102 अभियुक्तों को गुंडा घोषित कर छह माह के लिए जिला बदर किया गया। जबकि 52 अभियुक्तों को स्थानीय थाने में हाजिरी देने के लिए आदेशित किया गया।