मिलावट खोरों पर चला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का हंटर

-दूध समेत खाद्य सामग्री में मिलावट मिलने पर 45 फर्म पर लगाया 36,15000 लाख जुर्माना

गाजियाबाद। जिले में दूध समेत खाद्यय सामग्री में मिलावटखोरी करने वाले बाज नहीं आ रहे है। ऐसे ही 45 फर्म पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से 36 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम सिटी बिपिन कुमार की कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया है।
सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-सेकेंड विनीत कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत गठित एडीएम सिटी कोर्ट में एडीएम सिटी ने खाद्य सामग्री अधोमानक, मिथ्याछाप एवं नियमों का उल्लंघन आदि किए जाने पर वाद दायर किए गए थे। सितंबर माह में एडीएम सिटी कोर्ट ने जिले की प्रमुख फर्म समेत 45 वादों में खाद्य सामग्री में मिलावट होने एवं नमूने फेल रिपोर्ट आने पर इन फर्म पर कुल 36 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि इनमें मैसर्स गोला सिजलर्स ए एंड ए हॉस्पिटिलिटी राजनगर का खाद्य पदार्थ पनीर 2 लाख, मैसर्स पिज्जा हट क्रॉसिंग रिपब्लिक तंदूरी सोस, फास्ट बेक पर 2.50 लाख, भगवती पेठा रेलवे रोड बजरिया सोन पापड़ी-2.20 लाख, दिल्ली चिकन दरबार आजाद कॉलोनी लोनी-पिसी पिली मिर्च पाउडर-80

हजार, क्वालिटी लिमिटेड, विपेज-सोफ्ता जिला पलवल-फुल क्रीम मिल्क-1.70 लाख,जीटी रोड स्थित ऑपुलेंट मॉल ईजी डे-पल्स मूंग धुली हुई, आर्गेनिक सूजी, क्रेमी वॉफर बिस्किुट,काला नमक-जुर्माना-5.50 लाख रुपए, ईजी डे गोविंदपुरम-रायता बूंदी, रतलामी सेब-4 लाख, ओपल एग्रो फूड एंड ब्रेवरीज इंडस्ट्रीयल एरिया-रोस्टड वर्मीसिली-1.70 लाख, ईजी डे मोदीनगर-ईजी च्वाइस व्रत स्पेशल-1.50 लाख, पीवीआर सिनेमा महागुन मेट्रो मॉल वैशाली-रिफाइंड पॉमालिन ऑयल-3 लाख, अमित स्वीट्स सेक्टर-23 संजयनगर-बेसन लड्डू-1 लाख,एल्बर्ट डेविड कंपनी मेरठ रोड इंडस्ट्रीयल एरिया-हेल्थ सप्लीमेंट-1.30 लाख, अनीश मीट शॉप वच फिरोज खान मीट शॉप-विजय नगर-बिना खाद्य पंजीकरण-1.20 लाख, टीएसएच फूड प्राइवेट लिमिटेड इंदिरापुरम-रेड वेल्वेट बैफर प्रिमिक्स-1.90 लाख, यादव आयुर्वेदिक स्टोर प्रताप विहार विजयनगर-आटा नूडल्स-90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि सितंबर माह में खाद्य सामग्री के कुल 420 सैंपल लिए गए। इसमें से दूध के 92 सैंपल टीमों द्वारा लिए गए। इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों व मसालों की जांच रिपोर्ट में मिलावटखोरी पाई गई। अधोमानक,मिथ्याछाप एवं असुरक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। सितंबर माह में कुल 264 वाद न्यायालय में दायर किए गए। इनमें से 218 वादों पर निर्णय लेते हुए कुल 1 करोड़ 64 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड यानि कि जुर्माना अधिरोपित किया गया। उक्त जुर्माने की धनराशि राजकोष में जमा कराने के लिए फर्म को नोटिस जारी किए गए है। अगर जल्द ही यह धनराशि जमा नहीं कराई गई तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।