स्वतंत्रता दिवस: आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डों पर की छापेमारी, दो गिरफ्तार

लाइसेंसी शराब की दुकान बंद होते ही महंगे दामों में करते थे शराब तस्करी

गाजियाबाद। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला आबकारी विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अवैध शराब की तस्करी और बिक्री रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई है। शराब माफिया और उनके गुर्गों पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर आबकारी विभाग की टीमें मुस्तैद की गई हैं। मुखबिर तंत्र के जरिए भी तस्करों से जुड़ी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। शराब तस्करों के संबंधित ठिकानों पर दबिश एवं छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि शराब माफिया को पूरी तरह निष्क्रिय किया जाएगा। जनपद में अवैध तरीके से शराब बनाने एवं सप्लाई करने वालों के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया है। गाजियाबाद, दिल्ली से सटा होने के नाते तस्कर दिल्ली-हरियाणा से सस्ते दामों में शराब की तस्करी कर स्वतंत्रता दिवस (ड्राई डे) के मौके पर मंहगे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की जुगत में रहते हैं। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी शराब की बिक्री की आशंका बनी रहती है। आबकारी विभाग की ओर से चलाए गए अभियान में इस दिशा में कई बार बड़ी सफलता हासिल हुई है।


उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार जिलाधिकारी के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम के लिए प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी की टीम द्वारा रविवार रात चेकिंग के दौरान सिब्बनपुरा म्हाड़ी के पास अवैध रुप से शराब तस्करी कर रहे तस्कर राजकुमार पुत्र बनारसी दास निवासी दादरी, जनपद गौतमबुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 35 पव्वा मिस इंडिया ब्रांड की देशी शराब यूपी मार्का बरामद किया गया। वहीं आबकारी निरीक्षक त्रिवेणी मौर्य एवं साहिबाबाद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सोमवार सुबह ट्रांसपोर्ट नगर, सहीद नगर आदि स्थानों पर दबिश दी गई।

दबिश के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर शनि मंदिर के पास अवैध रुप से शराब तस्करी कर रहे सागर पुत्र राम दुलारी निवासी शहीद नगर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 50 पौवे फ्रेस मोटा मसालेदार देसी शराब बरामद किया गया। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। पकड़े गए तस्कर क्षेत्र में संचालित लाइसेंसी शराब की दुकान से शराब खरीदकर क्षेत्र में अवैध रुप से महंगे दामों बिक्री करते थे।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया स्वतंत्रता दिवस को लेकर जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त को लेकर तस्कर मोटा मुनाफा कमाने के लिए शराब को स्टॉक करने में जुट गए है। जिनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से देसी और अंग्रेजी शराब बेचने वालों के गोरखधंधे को खत्म करने की योजना पर काम जारी है। जिले भर में 15 अगस्त को शराब, बीयर व भांग की सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार आजादी के पर्व वाले दिन अपनी-अपनी दुकानें बंद रखें। हिदायत दी कि किसी भी दुकान से शराब, बीयर अथवा भांग की बिक्री की गई तो सम्बंधित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही आबकारी निरीक्षक भी अपने-अपने क्षेत्र में इस पर नजर रखेगी कि कहीं अवैध शराब की ब्रिकी इस दिन न हो। जिलेभर में अवैध शराब बिक्री, अवैध शराब बनने तथा पड़ोसी राज्यों से तस्करी की रोकथाम के लिए टीमों को निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए गए है।

शराब पर ओवर रेटिंग विक्रेता को पड़ी भारी, गिरफ्तार
जिले में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम ने शराब पर अकिंत मूल्यों से अधिक वसूली करने वाले विक्रेता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। पकड़ा गया विक्रेता ग्राहकों से अवैध रुप से रुपए की मांग कर रहा था। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को टीम द्वारा जिले में अवैध शराब के खिलाफ चेकिंग एवं दबिश दी गई। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में देशी शराब, विदेशी मदिरा बियर की दुकानों एंव मॉडल शॉप पर गुप्त रूप से टेस्ट परचेजिंग कराई गई।

आबकारी निरीक्षक मनोज शर्मा की टीम द्वारा टेस्ट परचेजिंग के दौरान विदेशी मदिरा दुकान डूडेहड़ा बागू पर ओवर रेटिंग की पुष्टि होने के उपरांत विक्रेता दीपक कुमार पुत्र श्रीकृष्ण निवासी बखरवा मोदीनगर को गिरफ्तार कर थाना क्रॉसिंग में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। पकड़ा गया विक्रेता ग्राहक से अग्रेंजी शराब पर 10 रुपए अधिक की वसूली कर रहा था। विक्रेता को आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई भी की गई। ब उक्त विक्रेता प्रदेश के किसी भी दुकान पर भविष्य में सेल्समैन का कार्य नहीं कर पाएगा। साथ ही अनुज्ञापी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।