संयुक्त आबकारी आयुक्त ने की 2024-25 आबकारी नीति को लेकर बैठक

  • दुकानों से वैध शराब की बिक्री करें, अवैध शराब मिली तो रद्द होगा लाइसेंस: सुनील कुमार मिश्रा
  • अनुज्ञापियों ने दुकानों खुलने और बंद होने का समय बढ़ाने का दिया सुझाव

गाजियाबाद। संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ सुनील कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को महात्मा गांधी कलेक्ट्रेट सभागार में उप आबकारी आयुक्त मेरठ आरके शर्मा, गाजियाबाद जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह, गौतमबुद्धनगर आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर के समस्त आबकारी निरीक्षक तथा दोनों जनपदों के फुटकर, थोक, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापियों के साथ आगामी वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति के सबंध में सुझाव मांगने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अनुज्ञापियों से आबकारी नीति के सबंध में चर्चा करते हुए आगामी वर्ष के लिए अनुज्ञापनों के और बेहतर संचालन एवं अधिक से अधिक राजस्व अर्जन करने के लिए सुझाव मांगे गए।

बैठक में संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ सुनील कुमार मिश्रा ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवैध शराब के अड्डों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। आबकारी निरीक्षक लगातार छापेमारी करें और शराब बेंचने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही आगामी वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति को लेकर फुटकर, थोक, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापियों से सुझाव मांगा गया। जहां कुछ अनुज्ञापियों ने दुकान और बार के खुलने एवं बंद होने की समय सीमा बढ़ाने के लिए सुझाव दिया। दरअसल अनुज्ञापियों का कहना था कि शराब की दुकान पर बिक्री ही रात में होती है और होने के समय ही दुकानों को बंद करने का नियम है। नौकरी पेशा वाले लोगों का आना ही रात 8 बजे के बाद से ही शुरु होता है, लेकिन नियमानुसार दुकाने रात 10 बजे बंद हो जाती है। जिससे दुकानदारों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही कहीं न कहीं इससे आबकारी विभाग के राजस्व को भी झटका लग रहा है। अनुज्ञापियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बार और शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने की समय सीमा बढ़ा दी जाए तो राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी और दुकानदारों को भी इससे राहत मिलेगी।

किसी दुकान पर कोटा ज्यादा है और कहीं पर कम है, इसकों बेलेंस करने की भी मांग अनुज्ञापियों द्वारा कि गई। बाण्ड अनुज्ञापियों ने कहा कि पिछले साल की बची हुई शराब को थोक अनुज्ञापनों की तरह शराब बिक्री करने की अनुमति दी जाए। वहीं कुछ अनुज्ञापियों का कहना था कि शराब की दुकानों पर काम करने वाले विक्रेता खुद विभाग के पोर्टल पर खुद रजिस्टर्ड कराएं और विभाग द्वारा उसका शपथ पत्र लेकर पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए और अनुज्ञापियों को यह सुविधा दी जाए कि आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं में से ही अपने यहां विक्रेता नियुक्त करें। अगर ऐसा हो जाता है तो दुकानों पर काम करने वाले विक्रेताओं की मनमानी पर रोक लगेगी तथा इसके साथ ही उनके द्वारा कोई अनियमितता करने के बारे में सोचना पड़ेगा। जब भी दुकानों पर कोई अनिमियतता पाई जाए तो इसके लिए विक्रेता को जिम्मेदार मानते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

कुछ अनुज्ञापियों ने थोक एवं फुटकर दुकानों पर मार्जन बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया। बैठक में कुछ अनुज्ञापियों ने यह प्रस्ताव रखा कि जब भी जिले में नई दुकानों का सर्जन किया जाए तो उसके बारे में नवीनीकरण के पूर्व ही अनुज्ञापियों को अवगत कराए जाए। संयुक्त आबकारी आयुक्त सुनील कुमार मिश्रा ने फुटकर, थोक, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापियों की समस्या एवं सुझावों को सुनकर उस पर जल्द कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया, साथ ही उन्होंने अनुज्ञापियों को चेताया कि दुकानों पर ओवर रेटिंग और अवैध शराब की शिकायत नही मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व की बढ़ोत्तरी में अनुज्ञापियों का सहयोग बेहद जरुरी है। दुकानों पर वैध शराब की बिक्री करें। वहीं अनुज्ञापियों को चेताया कि किसी भी दुकान पर अवैध शराब की बिक्री पाई गई तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

वहीं उन्होंने आबकारी निरीक्षकों को भी अपने-अपने क्षेत्र में चेकिंग एवं छापेमारी का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। श्री मिश्रा नेे गौतमबुद्ध नगर आबकारी निरीक्षको को भी बार, रेस्टोरेंट की लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी आबकारी नीति में अधिकतम राजस्व प्राप्ति एवं आबकारी नीति को सुगम बनाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया और इस संबंध में अनुज्ञापियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक में आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, राकेश त्रिपाठी, मनोज शर्मा, अनुज वर्मा, अभय दीप सिंह एवं गौतमबुद्ध नगर से आबकारी निरीक्षक आशीष पाण्डेय, गौरव चन्द, हेमलता रंगनानी के साथ ही दोनों जनपदों के थोक, बांड, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापी मौजूद रहें।

इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
  • सभी एफएल-2 अनुज्ञापनों पर समस्त रजिस्टर्ड ब्राण्ड की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
  • बीयर के बॉण्ड अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि वो बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
  • रजिस्टर्ड समस्त ब्रांड की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए रिटेल पर सभी ब्रांडों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिये गये।
  • थोक अनुज्ञापियों एवं रिटेलरो द्वारा कुछ ही ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया जाए। बल्कि उपलब्ध सभी ब्रांड की बिक्री के लिए प्रयास किया जाये।