हाउस टैक्स में छूट हासिल करने का अंतिम मौका 30 सितंबर तक नगर निगम दे रहा है 20 प्रतिशत की छूट

गाजियाबाद। नगर निगम में आज यानी 30 सितंबर तक हाउस टैक्स के बिल पर 20 प्रतिशत की छूट ही मिलेगी। हाउस टैक्स बिल पर 20 प्रतिशत की छूट लेने का अंतिम दिन है। जिसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाओं में 20 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि सितंबर माह के आखिरी दिन 20 प्रतिशत छूट के साथ अपना कर जमा कर सकते हैं तथा अक्टूबर और नवंबर में 10 प्रतिशत छूट ही करदाताओं को दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि दिसंबर जनवरी में 5 प्रतिशत छूट करदाताओं को दी जाएगी। इसके लिए अपील की गई है कि वह 30 सितंबर को 20 प्रतिशत बड़ी छूट के साथ अपना हाउस टैक्स जमा करें। ऑनलाइन या ऑफलाइन अधिक से अधिक करदाता 20 प्रतिशत की छूट के लिए अपना-अपना हाउस टैक्स जमा कर शहर हित में नगर निगम का सहयोग करें। देखने में आया है पार्षदों तथा आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में करदाताओं को हाउस टैक्स जमा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

नगर आयुक्त डॉ नितिन गौड़ द्वारा मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को टारगेट फिक्स करते हुए अधिक से अधिक टैक्स वसूली के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही शहर वासियों से अपील भी की गई है कि अपने क्षेत्र के जोनल कार्यालयों में जाकर 30 सितंबर को 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जोनल प्रभारियों को अवकाश के दिनों में भी कैंप लगाकर हाउस टैक्स वसूली के निर्देश दिए गए हैं। कमर्शियल तथा अन्य क्षेत्र जहां पर हाउस टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। उनके प्रति विशेष कार्यवाही के लिए कहा गया है।