नए साल के जश्न की तैयारी शुरु, बिना लाइसेंसी परोसी शराब तो होगी जेल

-होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रहेगी विशेष नजर, आबकारी विभाग की 7 टीमों का सख्त पहरा
-बिना लाइसेंस के पार्टिंयों में शराब परोसने वालों पर रहेगी सख्ती

गाजियाबाद। वर्ष 2022 समाप्ति की ओर है और 2023 की दस्तक होने वाली है। कोरोना की वजह से पिछले दो वर्ष बंदिशों भरे रहे हैं और लोग पार्टियों से दूर रहे। 2023 के स्वागत को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और नए साल का जश्न मनाने के लिए पार्टियों की तैयारियां कर रहे हैं। अगर आप नए साल का जश्न मनाने के लिए पार्टी की तैयारी में हैं और इसमें शराब परोसने की योजना है तो आबकारी विभाग से लाइसेंस जरूर ले लें। नहीं तो आपके जश्न के रंग में भंग पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी पार्टी में बिन बुलाए मेहमान की तरह आबकारी विभाग की टीम आ पहुंचे और आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाये। दरअसल आबकारी विभाग ने नए साल के जश्न में शराब परोसने के लिए अस्थाई लाइसेंस अनिवार्य किया है और इस वर्ष सख्ती से अमल होगा। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इसके लिए कई टीमें बनाई है। जो छापेमारी की कार्रवाई करेंगी और जहां भी बिना अनुमति शराब की पार्टी मिली तत्काल कार्रवाई होगी।

नए साल पर जश्न मनाने के लिए लोग अभी से पार्टी की योजना तैयार करने लगे हैं। फार्म हाउस या किसी विशेष स्थान पर जाकर मस्ती की तैयारी हो रही है। कई स्थानों पर शराब भी परोसी जाएगी। यदि आप भी ऐसी योजना बना रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आबकारी विभाग की ओर से ऐसे सभी संस्थानों को चिह्नित किया जा रहा है, जहां बिना अनुमति शराब परोसे जाने की आशंका है। इनमें से शहर के भीतर और बाहर के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर विशेष निगाह रहेगी, जहां पर आबकारी विभाग की टीमों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब हो कि 31 दिसबंर का जश्न मनाने वाले हो या आयोजन करने वाले किसी भी तरह की मनमानी नही कर सकेंगे। वहीं नए साल पर शराब माफिया भी चोरी-छिपे शराब खपाने की जुगत में लगे रहते है।
जिले के शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग की कड़ी नजर है। क्योंकि जिले में लाइसेंसी शराब की दुकानें तो रात 10 बजे बंद होत जाती है और पार्टी पूरी रात चलती है। ये शराब माफिया हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों से कम कीमत पर शराब लाकर जिले में शराब की दुकान बंद होने के बाद बेचते हैं। गैर राज्यों की शराब की आड़ में जिले में बनाई गई शराब भी लोगों को परोसी जाती है। खपत बढऩे पर नकली शराब का धंधा भी जोर पकडऩे लगता है। मिलावट होने से शराब जहरीली हो जाती है, जिसे पीने के बाद लोगों की मौत की खबर सामने आती है। अवैध शराब बनाने, उसकी बिक्री व तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग वैसे तो निरंतर कार्रवाई करती है। लेकिन, त्योहारों के मद्देनजर सक्रियता बढ़ा दी जाती है। जिले में छापे मारकर अवैध शराब के धंधा में लिप्त लोगों की धरपकड़ चल रही है। वहीं, दुकानों पर औचक निरीक्षण करके देखा जा रहा है कि शराब तय दाम पर बिक रही है अथवा नहीं। नए साल पर आबकारी विभाग की टीम जहां एक ओर अवैध शराब के कारोबार को रोकने का काम करेगी, तो वहीं बिना लाइसेंस के पार्टिंयों में शराब परोसने वालों से सख्ती से निपटेगी।

नए साल पर रहेंगी आबकारी विभाग की 7 टीमों की नजर, करेगी छापेमारी की कार्रवाई
इस बार नववर्ष के जश्न को लेकर आबकारी विभाग ने सख्त रवैया अपना लिया है। अवैध रुप से शराब पार्टी करने वाले और कराने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा और छापेमारी के लिए अलग से 7 टीमें गठित की गई है।
जिसमें आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, आशीष पाण्डेय, अभय दीप सिंह, त्रिभुवन सिंह हयांकी, राकेश त्रिपाठी, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य व अनुज वर्मा समेत 12 हेड कॉस्टेबल और 19 सिपाही के साथ जनपद के कोने-कोने पर अपनी निगरानी रखेंगी। इसके अलावा हाईवे, चेक पोस्ट पर बाहरी राज्यों से शराब तस्करी करने वाले तस्करों से निपटने के लिए प्रवर्तन के 6 इंस्पेक्टर की टीमें भी 24 घंटे मुस्तैद नजर आएगी। नए साल में भले ही कुछ दिन ही शेष रह गए हो, मगर नए साल की रणनीति आबकारी विभाग की टीम ने अभी से तैयार कर ली है। आबकारी विभाग की टीमें शहर व देहात क्षेत्र में घूमकर छापेमारी की कार्रवाई करेगी। नए साल का जश्न सेलिब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर को शाम से ही शुरु हो जाती है, जो कि पूरी रात चलती है। इस दौरान जहां एक तरफ पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, साथ ही आबकारी विभाग की भी कार्रवाई करने से नही चकूगा। बिना लाइसेंस कहीं भी शराब पार्टी का आयोजन किया तो सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी।

जगह के मालिक के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
आबकारी विभाग की माने तो शराब पार्टी के लिए अल्पकालीन ऑकेजनल लाइसेंस जारी किया जाता है। इस लाइसेंस के बाद सम्बंधित स्थान पर कोई भी शराब पार्टी कर सकता है। लाइसेंस नहीं लेने पर पार्टी मिली तो सबंधित स्थान के मालिक के साथ शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। नववर्ष के जश्न को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।

शराब पार्टी के लिए लाइसेंस जरूरी

राकेश कुमार सिंह
जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद।

होटल, क्लब, संस्थान, रेस्टोरेंट, बैंक्वेंट हॉल, रिसोर्ट, फॉर्म हाउस, बरात घर, गेस्ट हाऊस, यहां तक की घरों में होने वाली प्राइवेट पार्टियों के दौरान अगर शराब परोसी जाएगी तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। जिस किसी को भी 31 दिसंबर की रात जश्न मनाना है उसे एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। अनुमति के बिना जो कोई भी 31 दिसम्बर की शाम में शराब परोसेगा उसके खिलाफ आबकारी विभाग की टीम आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। स्थानीय स्तर पर सभी आबकारी निरीक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि जहां भी न्यू इयर पार्टी में शराब परोसी जाए वहां पहुंचकर जांच करें। इसके अलावा बाहरी राज्यों की शराब तस्करी करने वाले वाले तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसे अवसर की तलाश में शराब माफिया भी रहते है। जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
राकेश कुमार सिंह
जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद।