सेल्समैन की कारिस्तानी सोडा मिलाकर बेच रहा था किंगफिशर बीयर, 25 लाख की बीयर जब्त

लोकप्रिय विहार खोड़ा में बीयर की दुकान पर आबकारी विभाग ने मारा छापा, 1 पेटी सोडा मिश्रित बीयर बरामद
बीयर की दुकान का लाइसेंस निलंबित, अनुज्ञापी के खिलाफ एफआईआर, सेल्समैन हुआ ब्लैक लिस्ट
सेल्समैन समेत दो गिरफ्तार, ढक्कन, 13 खाली बोतल, 1 खाली कैम्पर टोटीयुक्त बरामद

गाजियाबाद। जनपद में आबकारी विभाग की सख्ती के बाद भी कुछ सेल्समैन अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे है। आबकारी विभाग की टीम ने खोड़ा क्षेत्र में मिलावटी बीयर बेचने का पर्दाफाश करते हुए सेल्समैन समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सेल्समैन इतने शातिर है कि बीयर की एक पेटी से ग्राहकों से दो पेटी का दाम वसूल करने का हुनर रखते थे। दरअसल सेल्समैन बीयर की दुकान के अंदर बीयर की बोतल को खोलकर उसमें से आधी बीयर दुसरी खाली बोतल में भरकर उसमें सोड़ा भरकर दोबारा से ढक्कन लगा देते थे। ग्राहकों को शक न हो इसके लिए बीयर पर लगे स्टीकर को बड़े ही बारिक तरीके से छुटाते थे और फिर उसी को वापस चिपका देते थे। इन सब के लिए वह बीयर की खाली बोतल को कबाड़ी से खरीदते थे। जैसे ही आबकारी विभाग को इसकी सूचना मिली तो तत्काल आबकारी अधिकारी ने टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

आबकारी विभाग की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर बीयर की दुकान की तलाशी ली तो दुकान में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम को मौके से किंगफिशर ब्रांड की 12 बोतल में सोडा मिश्रित बीयर मिली। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह दिन में ही कबाड़ी से खाली बोतल खरीद लेते थे और रात में दुकान बंद होने के बाद बीयर की बोतल को आधा खाली कर उसमें सोड़ा मिलाकर बेच देते थे। जिस तरह से वह बीयर की एक पेटी को दो पेटी बनाकर बेच देते थे। अब इसमें अनुज्ञापी की भी मिलीभगत थी कि नही, यह तो जांच का विषय है, फिलहाल आबकारी विभाग ने बीयर की दुकान को सील करते हुए करीब 25 लाख की बीयर को भी जब्त कर लिया है। साथ ही अनुज्ञापी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली की लोकप्रिय विहार खोड़ा कॉलोनी में संचलित बीयर की दुकान में मिश्रित बीयर मिल रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक मनोज शर्मा को कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम द्वारा जब बीयर दुकान-लोकप्रिय बिहार खोड़ा काँलोनी (ए) पर पहुंची तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दुकान में जांच के दौरान 12 बोतल किंगफिशर ब्रांड सोडा मिश्रित, 13 खाली बोतल किंगफिशर ब्रांड, 1 खाली कैम्पर टोटीयुक्त (धारिता लगभग 20 लीटर) जिसमें सोड़ा भरा हुआ था, जिसका प्रयोग बोतलों में किया गया। 50 ढक्कन, 1 मग्गा नुमा बोतल, 2 लोहे के उपकरण (ढक्कन लगाने में इस्तेमाल के लिए) बरामद किया गया। साथ ही सेल्समैन मोनू कुमार पुत्र गिरिराज सिंह, निवासी कल्याणपुर भगीरथपुर खेड़ा अलीगढ़ एंव उसके साथी मोहित राणा पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी-सब्दलपुर नरसेना को गिरफ्तार कर खोड़ा थाने में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। दुकान पर वैध शराब-1568 बोतल, 16148 कैन, 330 एम.एल. धारिता की 128 बोतल को जब्त कर दुकान को तत्काल निलम्बित कराते हुए अनुज्ञापी को नोटिस जारी किया गया। साथी अनुज्ञापी आकाश गुप्ता के खिलाफ भी खोड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दुकान से जब्त बीयर की कीमत करीब 25 लाख रुपए है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया सेल्समैन को आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी की गई है। पकड़ा गया सेल्समैन बहुत ही शातिर है, जो कबाड़ी से पहले खाली बोतल खरीदता था और उसके बाद दुकान बंद होने के बाद अंदर बीयर की बोतल को आधा खाली कर उसमें सोडा मिलाते थे और फिर आधी बीयर और सोड़ा को खाली दुसरी बोतल में भर देते थे। इस तरह से वह एक बीयर की बोतल से वह दो बीयर की बोतल के दाम वसूलते थे। किसी को शक न हो इसके लिए वह बोतल के ऊपर ढक्कन लगाकर उस पर लगे स्टीकर को चिपका देते थे। साथ ही दिन भर में एक से दो पेटी को खाली कर उसमें सोडा मिलाते थे। उन्होंने जिले के सभी अनुज्ञापियों को चेतावनी दी है कि इस तरह से अवैध रुप से शराब के निर्माण का कार्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नही होगा। साथ ही आबकारी निरीक्षकों को भी दुकानों के निरीक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए है। दुकान पर मौजद शराब एवं बीयर की पेटियों की भी जांच की जाए और दुकान के आसपास के कबाडिय़ों पर भी नजर रखें। अगर कोई कबाड़ी इस तरह की खाली बोतल किसी भी सेल्समैन को बेच रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।