पॉस मशीन से शराब नही बेचने वाले अनुज्ञापियों पर होगी सख्त कार्रवाई: राकेश कुमार सिंह

फुटकर अनुज्ञापियों एवं आबकारी निरीक्षकों के साथ जिला आबकारी अधिकारी ने की बैठक
ओवर रेटिंग की शिकायतों पर रोक, अवैध रूप से नकली शराब बेचने वालों पर विभाग ने कसा शिकंजा

गाजियाबाद। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग का खेल अब नहीं चलेगा। इतना ही नहीं अंग्रेजी हो या फिर देशी शराब। नकली शराब की बिक्री पर भी नकेल लग जाएगी। इन दोनों शिकायतों पर अंकुश लगाने का तरीका आबकारी विभाग ने खोज लिया है। शराब की दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल (पॉस) मशीन द्वारा ही अब शराब की बिक्री होगी। पॉस मशीन द्वारा शराब बिक्री होने पर एक तरफ ओवर रेटिंग की शिकायतों पर रोक लगेगी साथ ही अवैध रूप से नकली शराब बेचने वालों पर भी विभाग नकेल लगा सकेगा। कुछ माह पूर्व मालीवाडा चौक स्थित देशी शराब की दुकान पर मिली नकली शराब के मामले में आबकारी विभाग ने अनुज्ञापियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने शराब के विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए है कि विभाग ने शासन की व्यवस्था के तहत देसी, विदेशी, बीयर व मॉडल शॉप की दुकानों को पॉश मशीन से ही बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश है।

ई-पॉस मशीन से बिक्री होने से नकली शराब की बिक्री पर लगाम लग सकेगी। दुकानदार स्टॉक में गोलमाल भी नहीं कर सकेंगे। बिना पॉश मशीन के शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। ई-पॉस मशीन से शराब की तस्करी पर भी अंकुश लगेगा। जिले में कुल 513 शराब एवं बीयर की दुकाने है। 209 देशी, 133 विदेशी, 128 बीयर एवं 43 मॉडल शॉप की दुकानें है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जनपद के सभी फुटकर अनुज्ञापियों एवं आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, आशीष पाण्डेय, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, राकेश त्रिपाठी, त्रिभुवन सिंह हयांकी, अनुज वर्मा, अभय दीप सिंह के साथ बैठक की। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पॉश मशीन से पेड़ इन्डेन्ट लगाने के बाद ही थोक अनुज्ञापन से फुटकर अनुज्ञापन पर निकासी करने के निर्देश दिए। दुकानों पर भी पॉश मशीन द्वारा ही शराब बिक्री करने और फुटकर अनुज्ञापन पर मौसम के अनुसार शराब एवं बीयर के स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चत करने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानों पर किसी भी स्थिति में ओवररेट न होने एंव नियमानुसार दुकानों को संचालित करने के निर्देश दिए गए।


क्यूआर कोड को पॉस मशीन से स्कैन करने के बाद बिकेगी शराब

सेल्समैन को शराब की बोतल बेचने से पहले उस पर छापे क्यूआर कोड को पॉस मशीन से स्कैन करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन होते ही स्टॉक से ऑनलाइन शराब की बिक्री हो जाएगी और स्टॉक से उतनी शराब की बोतलें स्वत: ही कम हो जाएंगी। ऑनलाइन प्रक्रिया होने के चलते सेल्समैन अब निर्धारित ब्रांड के अलावा किसी अन्य तरह की शराब की बिक्री नहीं कर सकेंगे। यदि बगैर क्यूआर कोड स्कैन के शराब की बिक्री होती मिली तो आबकारी विभाग कार्रवाई करेगा।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले की सभी दुकानों को पूर्व में ही मशीनों का वितरण किया जा चुका है। अनुज्ञापी के साथ ही सेल्समैन को जरूरी प्रशिक्षण भी दिया गया है। बैठक में फुटकर अनुज्ञापियों को पॉश मशीन द्वारा ही शराब बिक्री के निर्देश दिए गये है। साथ ही अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए आबकारी विभाग की टीम लगातार चेकिंग एवं दबिश की कार्रवाई कर रही है। अनुज्ञापियों को सख्त हिदायत दी गई है कि ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दुकान में नियमानुसार ही शराब बिक्री करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दुकान के बाहर ब्रांड का नाम और उनके मूल्यों की सूची के साथ संबंधित आबकारी अधिकारी, इंस्पेक्टर का नंबर अंकित कर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गये है। क्योंकि 1 अप्रैल से शराब और बीयर के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है। जिससे दुकान पर शराब खरीदने वाले लोगों को बोर्ड के माध्यम से उनके दामों का पता चल सकें। साथ ही आबकारी निरीक्षकों को भी दुकान पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गये। जिससे यह पता चल सके कि पॉश मशीन से शराब की बिक्री हो रही है की नहीं।