ग्राम प्रधान व चौकीदार के सहयोग से गांव होगा शराब मुक्त: राकेश कुमार सिंह

ग्राम प्रधानों एवं चौकीदारों को आबकारी विभाग ने दी टोल फ्री नंबर, कंट्रोल रुम का नंबर की जानकारी
अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए थाना निवाड़ी के प्रधान और चौकीदारों ने भंरी हुंकार

गाजियाबाद। जनपद में अवैध शराब के कारोबार को पूर्ण रुप से समाप्त करने के लिए चलाई जा रही मुहिम में आबकारी विभाग ने ग्राम के प्रधानों और चौकीदारों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। यह ग्राम प्रधान और चौकीदार क्षेत्र से जुड़ी हर जानकारी आबकारी विभाग को देंगे। जिनकी जानकारी क्षेत्र का व्यक्ति ही दे सकता है। इसलिए आबकारी विभाग ने छोटे शराब तस्करों पर भी शिकंजा कसते हुए ग्राम प्रधान और चौकीदारों की मदद ले रहा है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली अवैध शराब तस्करी की जानकारी ग्राम प्रधान और वहां के चौकीदारों को भलिभांति होती है। मगर विवादों से बचने के लिए अक्सर यह लोग खामोश रहते थे। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि लोगों की जागरुकता से ही अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है।

जिसके लिए विभाग लगातार लोगों के बीच में जाकर उन्हें अवैध शराब से होने वाली हानि की जानकारी दे रहा है और उनसे सहयोग की भी अपील कर रहा है।
उ.प्र. शासन एंव आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एंव परिवहन पर पूर्णत: अंकुश लगाने के लिए जिले में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तत अभियान के तहत आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में ग्राम प्रधान और चौकीदारों के साथ बैठक कर रहे है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया बुधवार को आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने थाना-निवाड़ी प्रभारी के साथ ग्राम प्रधानों एंव चौकीदारों के साथ बैठक की। बैठक में ग्राम प्रधानों एवं चौकीदारों को आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405, गाजियाबाद आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर 7065011003, जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक का फोन नंबर उपलब्ध कराया गया। कहीं भी अवैध शराब की जानकारी मिलने पर तुरंत आबकारी विभाग को सूचित करने के लिए कहा गया। साथ ही बताया गया कि आप कोई शिकायत या सूचना उक्त नंबर भेंज व दें सकता है। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। थाने से चौकीदारों की लिस्ट एवं उनका फोन नंबर प्राप्त कर अपराध निरोधक क्षेत्र में कार्यरत आबकारी सिपाहियों को उपलब्ध करवाते हुए उनसे निरंतर संपर्क में रहने एवं मुखबिरी प्राप्त करने केे लिए निर्देशित किया गया।


आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने बताया जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में थाना निवाड़ी में ग्राम प्रधान और चौकीदारों के साथ बैठक की गई। भरोसा दिलाया गया कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को पूरी तरह से आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। अगर अपने गांव को अवैध शराब से मुक्त करना चाहते है तो आबकारी विभाग का सहयोग करें। जिससे तस्करों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जा सकें। आपकी जागरुकता से ही भविष्य में होने वाली घटना को रोका जा सकता है। तस्कर अपने लाभ के लिए बाहर से शराब लाकर उसमें मिलावट कर लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते है। जिससे आखों की रौशनी के साथ-साथ मौत भी हो सकती है। बाहरी राज्यों की शराब एवं नकली शराब का सेवन करने से बचे। अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए विशेष रूप से गांव में ध्यान रखें और कोई भी व्यक्ति अगर अवैध रूप से शराब की तस्करी करता है या उसको बेचता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से आबकारी विभाग और पुलिस को दे।

बीयर पर 10 रुपए अतिरिक्त मांगने पर विक्रेता पहुंचा जेल

अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के साथ-साथ ओवर रेटिंग की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम लगातार शराब की दुकानों का गुप्त टेस्ट परचेजिंग कर रही है। जहां ओवर रेटिंग की पुष्टि होने पर तत्काल विक्रेता को जेल भेजने के साथ-साथ उसे आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। जिससे भविष्य में वह उत्तर प्रदेश में किसी भी शराब की दुकान पर काम ना कर सकें।


जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया बुधवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में देशी शराब, विदेशी मदिरा बियर की दुकानों एंव मॉडल शॉप पर गुप्त रूप से टेस्ट परचेजिंग कराई जा रही है। इसी क्रम में आबकारी निरीक्षक मनोज शर्मा की टीम ने गुप्त टेस्ट परचेजिंग के दौरान बीयर दुकान-कोटगांव (फाटक) पर ओवर रेटिंग कर रहे विक्रेता अनिल कुमार पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम-अतीकुल्लपुर चांदपुरा मैनपुरी को गिरफ्तार किया गया। जिसके खिलाफ विजय नगर थाने में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। साथ ही विक्रेता को आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी की गई। अब उक्त विक्रेता प्रदेश के किसी भी दुकान पर भविष्य में सेल्समैन का कार्य नहीं कर पाएगा। अनुज्ञापी को कारण बताओ का नोटिस दिया गया है। साथ ही आबकारी निरीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्रों में शराब की दुकानों का निरीक्षण करने के साथ गुप्त टेस्ट परचेजिंग की भी कार्रवाई करें और दुकान बंद होने के बाद भी उक्त दुकानों का निरीक्षण करें। जिससे इसकी भी पुष्टि हो सकें कि विक्रेता दुकान बंद होने के बाद भी शटर के नीचे से शराब तो नहीं बेच रहा है।