स्वच्छता के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का सख्त कदम

10 हाउसिंग सोसाइटी पर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने स्वच्छता को आईना दिखाने पर 10 हाउसिंग सोसाइटी को सबक सिखाया है। कूड़े का समुचित तरीके से निस्तारण न करने पर इन सभी सोसाइटी पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को स्वच्छ एवं हरा-भरा रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। इसके अलावा नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी में भी स्वच्छता बनाए रखने पर बार-बार जोर दिया गया है। इसके बावजूद 10 हाउसिंग सोसाइटी पर असर नहीं पड़ा। नतीजन ग्रेनो प्राधिकरण को सख्त कदम उठाना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसाइटी के कर्ता-धर्ताओं को चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर दूसरी बार में दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

ग्रेनो प्राधिकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत बल्क वेस्ट जरनेटर (प्रतिदिन 100 किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा निकलने वाले संस्थान) को अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होगा। अवशेष को निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राधिकरण उठाएगा। हाउसिंग सोसाइटी इसका पालन नहीं कर रही हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ हाउसिंग सोसाइटी का निरीक्षण किया।

इसके बाद सेक्टर-1 स्थित सुपरटेक इको विलेज-1 पर 2,01600 लाख रुपए, सेक्टर टेकजोन-4 स्थित एलीगेंट विला पर 40,800 रुपए, सेक्टर-16सी स्थित गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू-2 पर 25200, सेक्टर-16सी स्थित व्हाइट ऑर्किड पर 20,400 रुपए, सेक्टर-16सी स्थित कासावुड पर 20,400 और और प्रिस्टीन एवेन्यू पर 20400 रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-16सी स्थित वीवीआईपी होम्स पर 50,400 रुपए और वेदांतम रेडिकॉम पर 40,800, दिव्यांश इंफोनाइट पर 40,800 तथा सेक्टर-16 सी स्थित आरसिटी रेजीडेंसी पार्क पर 40,400 रुपए का जुर्माना ठोका गया है।