अवैध निर्माण को लेकर जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स की सख्ती सुपरवाइजर को किया सस्पेंड

-मधुबन-बापूधाम कॉलोनी के आसपास अवैध निर्माण मिलने पर होगी कार्रवाई
-अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए फील्ड में तैनात अफसरों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय
-जीडीए प्रवर्तन जोन-3 क्षेत्र अंतर्गत मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना का किया औचक निरीक्षण

गाजियाबाद। अवैध निर्माण को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सख्त हो गया है। जीडीए सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का अब सफल रूप से क्रियान्वयन कर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।
बढ़ते अवैध निर्माण के खेल को रोकने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष की सख्ती का असर दिखने लगा है। अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए फील्ड में तैनात अफसरों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिस क्षेत्र में अवैध निर्माण होता पाया जाएगा, संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, जो अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार है। एक बार फिर जीडीए उपाध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया है। इससे पूर्व प्रवर्तन जोन-7 के तीन सुपरवाइजरों का निलंबित करने की कार्रवाई कर चुके है। बुधवार को जीडीए उपाध्यक्ष आईएएस अतुल वत्स ने एक बार फिर जीडीए प्रवर्तन जोन-3 क्षेत्र अंतर्गत मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना क्षेत्र के आसपास बड़े स्तर पर काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के मामले में सब जोन-311 के सुपरवाइजर श्याम नारायण मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।

दरअसल, जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स बुधवार को जीडीए प्रवर्तन जोन-3 क्षेत्र अंतर्गत मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के ग्राम मटियाला क्षेत्र का प्रवर्तन टीम के साथ औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बड़े स्तर पर अवैध रूप से अनाधिकृत कॉलोनियों विकसित की जा रही हैं। जबकि कई स्थानों पर अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी मिला। इन सभी अवैध कॉलोनियों में पूर्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। मगर इसके बाद भी इन अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से पुन: निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।

जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि जीडीए प्रवर्तन जोन-3 क्षेत्र अंतर्गत सचिन कुमार व मोहित कुमार पुत्र ऋषि, प्रदीप चौधरी पुत्र बदन सिंह एवं उमाकांत शर्मा निवासी ग्राम सदरपुर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद अतीक पुत्र शमशुद्दीन व इंद्रपाल पुत्र हरि सिंह आदि निवासी ग्राम सदरपुर, जयपाल सिंह व वेदपाल सिंह पुत्र समय सिंह, कुलदीप सिंह आदि खसरा संख्या-391, ग्राम-मटियाला, अमित चौधरी, सचिन चौधरी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी के निकट में ग्राम मटियाला में पूर्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। अवैध कॉलोनी काटने और निर्माण किए जाने के पीछे आधी-अधूरी अवैध निर्माण ध्वस्त करना पाया गया। जीडीए उपाध्यक्ष ने इन सभी अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनी काटने के चले उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध निर्माण जारी रहने के चलते सब जोन-311 में तैनात सुपरवाईजर श्याम नारायण मिश्रा की लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं, जीडीए प्रवर्तन जोन-3 के सहायक अभियंता व अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस का जवाब एवं जांच के उपरांत लापरवाही पुष्ट होने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए इंजीनियरों की शासन को संस्तुति प्रेषित की जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष ने आमजन को सूचित किया है कि किसी भी वादग्रस्त, विवादित निर्माण एवं अवैध कॉलोनी में भवन, भूखंडों का क्रय-विक्रय न करें। अन्यथा जीडीए द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी चेतावनी देते हुए कहा जिस क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया जाएगा, संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की भी जवाबदेही तय होगी।