आवंटियों को राहत, 6 माह तक नहीं लगेगा जुर्माना

रजिस्ट्री और भवन निर्माण के लिए मिला अतिरिक्त समय

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने आवंटियों और किसानों को खुश होने का मौका दिया है। आवंटियों को भूखंडों की रजिस्ट्री (लीज डीड) कराने और भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। अतिरिक्त समय की सीमा छह माह तय की गई है। इस अवधि में कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इससे 42 हजार आवंटियों को राहत मिल सकेगी। भूमि का मूल्य बढऩे से कृषकों को फायदा पहुंचेगा। किसानों से भविष्य में लगभग 204 रुपए प्रति वर्ग मीटर ज्यादा दर पर भूमि क्रय की जाएगी।

इसके अलावा यीडा ने ज्यादा भूमि खरीदने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि दो वर्ष कोविड-19 से प्रभावित रहे हैं। लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इसके चलते आवंटी अपने भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं। आवंटित भूखंडों पर भवन निर्माण नहीं कर सके हैं। प्राधिकरण निर्धारित समय बीतने के बाद जुर्माना वसूल करता है। भूखंडों की रजिस्ट्री करवाने के लिए जिन्हें प्राधिकरण ने जिन आवंटियों को चेक लिस्ट जारी की है और वह रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं।

अब ऐसे आवंटी 30 सितंबर 2022 तक रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जिन आवंटियों ने भूखंडों पर निर्माण नहीं किया है और पूर्णता प्रमाण पत्र लेने का समय बीत चुका है, उन्हें 6 महीने का समय दिया गया है। इससे आवासीय प्लॉट, फ्लैट, संस्थागत, औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों के 42,000 आवंटियों को यह फायदा मिलेगा। यमुना प्राधिकरण ने इस साल के लिए नई मुआवजा दरें घोषित कर दी है। अब मुआवजा दर हर साल बढ़ेगी। पहले विकल्प के तहत मुआवजा दर 2,178.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

इसमें किसानों को मुआवजे के साथ 7 प्रतिशत आबादी भूखंड दिया जाएगा। पहले यह दर 2036 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। दूसरे विकल्प में किसानों 2422.36 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा। इसमें 7 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड नहीं मिलेगा। पहले यह दर 2218 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। यमुना प्राधिकरण ने एसडीएस परियोजना के 800 बिल्डरों को राहत दी है।

दरअसल इस परियोजना में बिल्डर द्वारा सुविधाएं विकसित नहीं किए जाने से निर्माण कार्य नहीं हुआ। इसके चलते अब आवंटियों के बजाय बिल्डर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। आवंटियों से कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण बकायेदार आवंटियों के लिए रीशेड‘यूलमेंट पॉलिसी बनाई है। इसमें हर तरह के आवंटी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह लाभ उन्हीं को मिलेगी, जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। रीशेड‘यूलमेंट के बाद अगर तीन किश्ते डिफाल्ट होती हैं तो आवंटन रद‘द किया जाएगा।