पार्टी में बिना लाइसेंस के पिलाई शराब तो होगी एफआईआर: सुहास एलवाई

-अकेजनल बार लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाईट पर करें ऑनलाइन आवेदन

ग्रेटर नोएडा। जिले के सभी ऐसे होटल, रेस्टोरेंट क्लब और मैरिज हाल जिनमें आयोजक पार्टी के दौरान
शराब का आयोजन करते हैं, उन आयोजनकर्ताओं को पहले ऑकेजनली लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन न कराया जाए। अगर बिना ऑकेजनल बार लाइसेंस शराब पिलाते पाया जाता है तो संबंधित होटल रेस्टोरेंट क्लब एवं मैरिज लॉन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि शादी विवाह के मौसम में अक्सर लोग शराब की व्यवस्था करते है, लेकिन अब शासन ने बिना लाइसेंस के इस तरह का आयोजन को गैरकानूनी और अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। ऑकेजनली लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
जिलाधिकारी ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा शराब सेवन की व्यवस्था कराई जाती है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकरी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि कुछ आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किये बिना ही शराब पिलाने सूचना प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल के महाप्रबंधक व प्रबंधकों को निर्देश दिए कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवनन न कराया जाये। यदि कोई अकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किये बिना शराब का सेवन कराते हुए पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा परोसते हुये पाया जाता है तो सम्बन्धित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल के खिलाफ नियमानुसार आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों को निरस्त किया जायेंगा। आबकारी विभाग से नियमानुसार वैद्य अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करके ही उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री के लिए अनुमन्य मदिरा ही अपने-अपने होटलों, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी में शराब का सेवन कराए।

ऑकेजनल बार लाइसेंस लेने की प्रक्रिया
जिलाधिकारी ने बताया कि ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट यूपी एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन में जाकर यूजफुल पब्लिक सर्विसेज के आइकन पर क्लिक करके जरनल बार लाइसेंस के आईकान के अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ऑकेजनल बार लाइसेंस की प्रति पोर्टल से निकाली जा सकती है। घर में ऑकलेजन बार का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को चार हजार व बाहर होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाल में मदिरा की पार्टी करने के लिए 11 हजार रुपये चुकाने होगें।