बुंलदशहर जिला पंचायत की सख्ती, माफिया पर चलेगा बुलडोजर

शहर हो या गांव, बिना नक्शा पास नहीं हो सकेगा निर्माण
जिला पंचायत की उपविधि से धड़ल्ले से हो रही प्लाटिंग पर लगेगा अंकुश

बुलंदशहर। अगर आप निर्माण कार्य कराने जा रहे हैं तो उसके पहले नक्शा जरूर बनवा लें वरना निर्माण कार्य रुक सकता है। जी हां, अब बीडीए व नगर निगम ही नहीं, किसी भी एरिया में आप घर बना रहे हैं तो उसका नक्शा पास करना जरूरी होगा। बिना नक्शा बेतरतीब हो रहे निर्माण पर रोक लगाने और अपनी आय बढ़ाने के लिए जिला पंचायत ने नक्शा जरूरी कर दिया है। जिला पंचायत ने तीन सौ वर्ग मीटिर से अधिक एरिया वाले हॉस्पिटल, मल्टीस्टोरीज बिल्िडग, अपार्टमेंट, कॉलोनी या बड़े मकान के निर्माण के पूर्व नक्शा जरूरी कर दिया है। ऐसे लोगों को जिला पंचायत से नक्शा पास करना पड़ेगा। अगर कोई बिना नक्शा पास किए ही निर्माण कार्य करता है और जिला पंचायत को इसकी जानकारी होती है तो निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। इसके बाद मालिक पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

जिला पंचायत बुलन्दशहर में भवन नक्शा उपविधि प्रचलित है। जिस पर शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत बुलन्दशहर कार्यवाही भी कर रही है। आम जनमानस से अपील है कि ऐसे प्रोजेक्ट के नक्शे पास की जानकारी जिला पंचायत से प्राप्त कर लें जो जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत है। क्योंकि आवश्यकतानुसार जिला पंचायत से बिना नक्शा पास हुए प्रोजेक्ट को ध्वस्तीकरण के भी अधिकार हैं। कुछ लोग बिना नक्शा स्वीकृत के अवैध रुप से प्लाटिंग कर लेते है। भोले भाले लोगों को विज्ञापन प्रसारित कर उन्हें अपने झांसे में लेने का प्रयास करते है। अत: ऐसे लोगों से सावधान रहें। वर्तमान में जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत सोमनाथ एन्क्लेव प्रथम व द्वितीय एवं श्री राधा कुंज एनक्लेव का नक्शा पास नहीं होने पर नोटिस जारी किया गया है। समय पूरा होने के बाद खाता सीज एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला पंचायत द्वारा की जाएगी।

अपर मुख्य अधिकारी धर्मजीत त्रिपाठी ने बताया जिला पंचायत ने ग्रामीण अंचल में नक्शा पास करने का नियम लागू कर दिया गया है। बिना नक्शा का निर्माण कार्य कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट से मानचित्र बनवाना होगा और उसे विभिन्न प्रपत्रों के साथ जिला पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा। मानचित्र आवासीय या व्यावसायिक, किस प्रकृति का है, यह भी अंकित करना होगा। इसके साथ जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी देना होगा। जिला पंचायत की अपील है कि बिना नक्शा पास किसी भी संपत्ति पर निवेश न करें। जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत ऐसे स्थल चिन्हित कर कार्यवाही प्रचलित कर है।

कब्जा करने वालों पर भी हो विधिक कार्रवाई
ग्रामीण क्षेत्रों में दबंगों द्वारा कब्जा कर निर्माण करा लेने की शिकायत मिलती रहती है लेकिन उनपर कोई विधिक कार्रवाई नहीं हो पाती थी। जिला पंचायत की उपविधि प्रभावी हो जाने के बाद अब इस कब्जे पर विधिक रूप से बुलडोजर चलाया जा सकेगा और माफिया हतोत्साहित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण के लिए मानचित्र पास कराना होगा। इसको लेकर जिला पंचायत में व्यवस्था बनाई गई है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद अधिकतम एक सप्ताह में मानचित्र पास करने का प्रयास किया जाएगा। इससे अनियमित निर्माण पर रोक लग सकेगी। मानचित्र पास न कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
धर्मजीत त्रिपाठी
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बुलन्दशहर