देशी शराब ने विक्रेता को पहुंचाया जेल, पांच रुपए अतिरिक्त कर रहा था मांग

ओवर रेटिंग करने वाले विक्रेताओं पर आबकारी विभाग सख्त

गाजियाबाद। जनपद में आबकारी विभाग की सख्त हिदायत के बावजूद कुछ शराब विक्रेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। निर्धारित से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री कर नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। इसी क्रम में देशी शराब के ठेके पर ओवररेटिंग की शिकायत मिलने पर आबकारी विभाग ने 75 हजार रुपए का जुर्माना किया है। दोबारा ऐसा होने पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना करने की चेतावनी संचालक को दी गई है। साथ ही विक्रेता को जेल भेजते हुए उसे आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी की गई है। शराब पर ओवररेटिंग से निपटने के लिए विभाग निरंतर सतर्कता बरत रहा है। पूर्व में भी कुछ वाइन शॉप पर जुर्माना ठोंका गया है।

गाजियाबाद जिले में अवैध शराब का निर्माण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग दिन-रात सक्रिय है। निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचने वाले अनुज्ञापियों पर शिकंजा कसा रहा है। शराब की दुकानों में ओवररेटिंग पर रोक लगाने के मकसद से जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विशेष अभियान शुरू कराया है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम शिकायतों के साथ-साथ बिना शिकायतों के भी दुकानों पर गुप्त टेस्ट परचेजिंग करेगी और ओवर रेटिंग मिलने पर जेल भेजेगी। दरअसल, कुछ वाइन शॉप संचालक नियमों की अनदेखी कर मनमानी करने पर उतारू हैं। ग्राहकों से तय रेट से अधिक रकम वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं।

इस संबंध में प्राप्त शिकायतों से आबकारी विभाग भी अपने स्तर से जांच एवं कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरत रहा है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया जिले में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने के साथ-साथ शराब की दुकानों पर भी गुप्त रूप से टेस्ट परचेज करवाया गया। आबकारी निरीक्षक हिम्मत सिंह की टीम द्वारा शराब दुकान वसुंधरा सेक्टर 1 के विक्रेता बोवी कुमार पुत्र स्व. महराज सिंह, निवासी-ग्राम बुदहैना, पोस्ट-गोबरा जनपद-एटा द्वारा ओवर रेटिंग किये जाने की पुष्टि होने पर विक्रेता के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा गया।

आबकारी अधिकारी का कहना है कि सभी शराब विक्रेता यह भली-भांति जान लें कि ओवररेटिंग की शिकायत की गोपनीय जांच की जा रही है। जनपद के सभी अनुज्ञापियों के साथ वार्ता कर पूर्व में भी साफ निर्देश दिए गए थे कि वाइन शॉप पर निर्धारित मानकों के अनुरूप शराब की बिक्री की जाए। नियमों के विरूद्ध जाकर शराब की बिक्री को कतई बरदाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी वाइन शॉप पर ओवरेटिंग के संबंध में तीसरी बार शिकायत मिलने पर सीधे लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।