आजम खान ने सरेंडर नहीं किया शस्त्र लाइसेंस

जिला प्रशासन ने सीतापुर जेल में भेजा नोटिस

लखनऊ। जेल में बंद होने के बावजूद सपा सांसद एवं पूर्व मंत्री आजम खान के साथ कोई न कोई नया विवाद जुड़ रहा है। अब शस्त्र लाइसेंस सरेंडर न करने पर आजम खान को नोटिस जारी किया गया है। आजम के अलावा पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां और पूर्व विधायक अली युसूफ अली को भी नोटिस भेजे गए हैं। केंद्र सरकार ने शस्त्र नियमावली में बदलाव कर दिया है। नई नियमावली के तहत 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार रखना मना है। यदि किसी के पास 2 से अधिक शस्त्र हैं तो उन्हें यह लौटाने पड़ेंगे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खान, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां और पूर्व विधायक अली युसूफ अली को नोटिस भेजे गए हैं। आजम खान पिछले करीब 10 माह से सीतापुर जेल में हैं। उन्हें जेल में नोटिस तामिल कराया गया है। सांसद आजम खां के पास रिवाल्वर, रायफल और दोनाली बंदूक है। उनकी पत्नी के पास राइफल और बेटे अब्दुल्ला के पास रिवाल्वर का लाइसेंस है। आजम खान की पत्नी रामपुर से सपा विधायक हैं। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह के मुताबिक आजम खां को शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने हेतु सीतापुर जेल नोटिस भेजा गया है। उन्हें कोई एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। ऐसा न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि योगी सरकार में सपा सांसद आजम खान को भू-माफिया घोषित किया गया है। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की भूमि कब्जाने के आरोप में करीब 27 किसानों ने उनके विरूद्ध मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। इसके अलावा यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट और मकान तोडऩे के आरोप में भी कई मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था।