बिना लाइसेंस छलकाया जाम तो जेल में मनेगा हैप्पी न्यू ईयर

-होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रहेगा आबकारी विभाग की 7 टीमों का सख्त पहरा
-बिना लाइसेंस के पार्टिंयों में शराब परोसने वालों पर आबकारी विभाग ने दिखाई सख्ती

गाजियाबाद। वर्ष 2023 की समाप्ति और दहलीज पर नववर्ष की दस्तक देने में महज कुछ दिन का ही फासला रह गया है। नववर्ष पर लोग उत्सव, उंमग और पार्टी की करने की तैयारी में लगे है। 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए दर्जनों होटल, रेस्टोरेंट के साथ कई मैरिज गार्डन ने अपने तैयारियां पूरी करने में जुट गए है। वहीं आबकारी अधिकारियों ने अपनी नजरें आयोजकों पर गड़ा दी है। अधिकारियों ने शहर के सभी होटलों व रेस्टोरेंट के साथ बार एवं आयोजन की तैयारी करने वाले कई बैंक्विट हॉल का निरीक्षण भी तेज कर दिया है। आयोजकों से दो टूक कह दिया कि बिना लाइसेंस शराब परोसने व दूसरे प्रदेश की शराब मिलने पर न्यू ईयर जेल में मनेगा।

गौरतलब हो कि 31 दिसंबर का जश्न मनाने वाले या आयोजन करने वाले किसी भी तरह की मनमानी नही कर सकेंगे। क्योंकि जिले में लाइसेंसी शराब की दुकानें तो रात 10 बजे बंद हो जाती है और पार्टी पूरी रात चलती है। शराब माफिया नए साल में चोरी-छिपे शराब खपाने की योजना बना रहे है। जिले के शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग की कड़ी नजर है। ये शराब माफिया हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों से कम कीमत पर शराब लाकर जिले में बेचते हैं। गैर राज्यों की शराब की आड़ में जिले में बनाई गई शराब भी लोगों को परोसी जाती है। खपत बढ़ने पर नकली शराब का धंधा भी जोर पकड़ लेता है। अवैध शराब बनाने, उसकी बिक्री व तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग वैसे तो निरंतर कार्रवाई करता है।

लेकिन, त्योहारों के मद्देनजर सक्रियता बढ़ा दी जाती है। जिले में छापे मारकर अवैध शराब के धंधा में लिप्त लोगों की धरपकड़ चल रही है। वहीं, दुकानों पर औचक निरीक्षण करके देखा जा रहा है कि शराब तय दाम पर बिक रही है अथवा नहीं। नए साल पर आबकारी विभाग की सार्वजनिक स्थानों और होटलों पर जाम छलकाने वालों पर पैनी नजर रहेगी। साथ ही बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर नए साल का कार्यक्रम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नए साल पर हाईवे और शहर की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ आबकारी अधिकारी ने सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संदिग्धों पर नजर रखने के लिए वाहन और होटलों की चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं।

नए साल पर रहेंगी आबकारी विभाग की नजर
इस बार नववर्ष के जश्न को लेकर आबकारी विभाग ने सख्त रवैया अपना लिया है। अवैध रुप से शराब पार्टी करने वाले और कराने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा और छापेमारी के लिए अलग से 7 टीमें गठित की गई है। जिसमें आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, हिम्मत सिंह, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, राकेश त्रिपाठी, मनोज शर्मा, अनुज वर्मा एवं अभय दीप सिंह अपनी टीमों के साथ जनपद के कोने-कोने पर अपनी निगरानी रखेंगी। इसके अलावा हाईवे, चेक पोस्ट पर बाहरी राज्यों से शराब तस्करी करने वाले माफिया से निपटने के लिए प्रवर्तन की टीमें भी 24 घंटे मुस्तैद नजर आएगी। नए साल में भले ही कुछ दिन ही शेष रह गए हो, मगर नए साल की रणनीति आबकारी विभाग की टीम ने अभी से तैयार कर ली है। आबकारी विभाग की टीमें शहर व देहात क्षेत्र में घूमकर छापेमारी की कार्रवाई करेगी। नए साल का जश्न सेलिब्रेशन पार्टी 31 दिसंबर को शाम से ही शुरु हो जाती है, जो कि पूरी रात चलती है। इस दौरान जहां एक तरफ पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, साथ ही आबकारी विभाग की भी कार्रवाई करने से नही चूकेगा।

मालिक के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
आबकारी विभाग की माने तो शराब पार्टी के लिए अल्पकालीन आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किया जाता है। इस लाइसेंस के बाद सम्बंधित स्थान पर कोई भी शराब पार्टी कर सकता है। लाइसेंस नहीं लेने पर पार्टी मिली तो संबंधित स्थान के मालिक के साथ शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। नववर्ष के जश्न को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। आबकारी विभाग की वेबसाइट: यूपी एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन में जाकर यूजफुल पब्लिक सर्विसेज के आइकन पर क्लिक करके जनरल बार लाइसेंस के आईकान के अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ऑकेजनल बार लाइसेंस की प्रति पोर्टल से निकाली जा सकती है। बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, बार, फार्म हाउस के साथ घर में भी पार्टी करने वाले मालिकों के भी कार्रवाई होगी। पार्टियों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है। उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11,000 रुपये का शुल्क है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है।

शराब पार्टी के लिए लाइसेंस जरूरी

राकेश कुमार सिंह
जिला आबकारी अधिकारी

होटल, क्लब, संस्थान, रेस्टोरेंट, बैंक्वेंट हॉल, रिसोर्ट, फॉर्म हाउस, बरात घर, गेस्ट हाऊस, यहां तक की घरों में होने वाली प्राइवेट पार्टियों के दौरान अगर शराब परोसी जाएगी तो उसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। जिस किसी को भी 31 दिसंबर की रात जश्न मनाना है उसे एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। अनुमति के बिना जो कोई भी 31 दिसम्बर की शाम में शराब परोसेगा उसके खिलाफ आबकारी विभाग की टीम आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। स्थानीय स्तर पर सभी आबकारी निरीक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि जहां भी न्यू इयर पार्टी में शराब परोसी जाए वहां पहुंचकर जांच करें और लाइसेंस न मिलने पर कार्रवाई करें। इसके अलावा बाहरी राज्यों की शराब तस्करी करने वाले वाले तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसे अवसर की तलाश में शराब माफिया भी रहते है। जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आयोजन स्थल के बाहर शराब पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। आयोजकों को इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आयोजन स्थल के बाहर शराब मिली तो आयोजक पर ही कार्रवाई होगी। शराब पीने वालों को भी जेल जाना पड़ेगा।

राकेश कुमार सिंह
जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद।