चर्चित उन्नाव रेप केस में सीबीआई को नोटिस

पूर्व विधायक की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में एकाएक नया मोड़ आ गया है। रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत होने के प्रकरण में जेल में बंद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। उन्नाव रेप केस ने किसी समय उत्तर प्रदेश की सियायत में तहलका मचा दिया था। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के चक्कर में समाजवादी पार्टी (सपा) की तत्कालीन सरकार को काफी किरकिरी करानी पड़ी थी। जेल में बंद आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस केस में कुलदीप सहित कुल 7 दोषियों को 10-10 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट में अब इस केस की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। बता दें कि उन्नाव रेप केस में फंसने के बाद विगत 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधान सभा ने कुलदीप सेंगर की सदस्यता रद्द कर दी थी। अप्रैल 2018 में रेप पीडि़ता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, उसके भाई और 5 अन्य को दोषी ठहरा कर सजा सुनाई थी। सीबीआई द्वारा इस प्रकरण की जाच की जा रही है। सीबीआई ने कुछ समय पहले इस मामले में बड़ा कदम उठाया था। जांच एजेंसी ने जिले के तत्कालीन अधिकारियों को दोषी माना था। सीबीआई ने आईएएस अदिति सिंह, आईपीएस पुष्पांजलि सिंह और नेहा पांडेय को मामले में लापरवाही बरतने का दोषी माना था। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश भी की थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है।