अवैध डेयरी चलाने पर अब 5 हजार का जुर्माना

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने उठाया सख्त कदम

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अवैध डेयरियों से निपटने को जुर्माना राशि में एकाएक बढ़ोत्तरी कर दी है। पहले अवैध डेयरी चलाने पर सिर्फ 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगता था। जुर्माना राशि बढ़ाकर अब 5 हजार रुपए कर दी गई है। अवैध डेयरियों के कारण पर्यावरण बिगड़ने के कारण यह कदम उठाया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से कुछ दिनों पहले आंतरिक सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण में मालूम पड़ा कि 266 अवैध डेयरी संचालित हो रही हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन योगेश वर्मा कहते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के मुताबिक नगर निगम को जुर्माना लगाने का अधिकार है। अवैध डेयरी चलाने पर अब 5 हजार का चालान किया जाएगा। अवैध डेयरी के संचालन से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल डेयरी संचालक अपशिष्ट निस्तारण नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वर्मा का कहना है कि नगर निगम के इस कदम से सड़कों पर आवारा पशुओं की मुसीबत को काबू करने में सहायता मिलेगी। अवैध डेयरी पर फिल 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना लगता है, मगर आगे से जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाई की है। 2019 से 956 चालान जारी करने के अलावा पुलिस को मामला दर्ज करने और दिल्ली जल बोर्ड को पेयजल आपूर्ति रोकने को कहा गया है। इसके बावजूद समस्या कम नहीं हो पाई है। आवारा पशु मुख्य बाजारों समेत विभिन्न स्थानों पर यातायात जाम कर देते हैं। सड़कों पर घूमने वाले पशुओं में ज्यादात बैल, बछड़े या गाय दूध देना बंद कर चुके होते हैं। पशु मालिक और अवैध डेयरी संचालक पर आर्थिक रूप से बोझ बन जाने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। आवारा पशुओं के कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।