उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें अधिकारी: राकेश कुमार सिंह

गाजियाबाद। जिले में उद्यमियों की उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी उनका तत्काल निस्तारण कराए। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उद्योग बंधु की बैठक में अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पुलिस उपायुक्त नगर निपुण अग्रवाल,नगर मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह,उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान,नगर निगम के चीफ इंजीनियर एनके चौधरी,जीडीए के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार गुप्ता,मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा,यूपीसीडा के उप महाप्रबंधक रघुनंदन सिंह,लोनी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह, सहायक महाप्रबंधक बीएसएनएल राजेश सिंह,उप निदेशक कारखाना आलोक कुमार सिंह,सहायक निदेशक कारखाना कृप्रांशु गुप्ता,सहायक श्रम आयुक्त वीरेंद्र कुमार,अधीक्षण अभियंता विद्युत वीके आर्य आदि अधिकारियों एवं उद्यमियों के साथ बैठक की।जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद औद्योगिक दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है।

प्रदेश सरकार एवं मुख्यमंत्री भी औद्योगिक क्षेत्रों विकास को लेकर गंभीरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। ताकि अधिक से अधिक औद्योगिक विकास संभव हो सकें। बैठक में सौर ऊर्जा मार्ग स्थित बृजविहार पुलिया के निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक रघुनंदन सिंह ने अवगत कराया कि पुलिया के निर्माण के लिए मुख्यालय से 11 करोड़ का एस्टीमेट स्वीकृत किया जा चुका है। सेतु निर्माण निगम द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। वहीं,साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराने एवं बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रकरण पर जिलाधिकारी ने यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक को निर्देशित किया। साहिबाबाद साईट-4 औद्योगिक क्षेत्र के आसपास महाराजपुर,झंडापुर, कड़कड़ मॉडल,साहिबाबाद गांव के पास की भूमि एवं पुराने ले आउट प्लान में सजरा सुपर इंपोज करके देख लें कि यूपीसीडा द्वारा कितनी भूमि किसे आवंटित की गई। भूमि पर अवैध कब्जा तो नहीं है। यूपीसीडा के क्षेत्र में कोई भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो उक्त क्षेत्र के आसपास के गांव में उपलब्ध एलएमसी एवं ग्राम सभा की भूमि का तहसील के अधिकारियों एवं लेखपाल के सहयोग से सजरा प्राप्त कर चिन्हित कर अवगत कराए। इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट बी में निर्माण कार्य एवं विद्युत संबंधी कार्य के संबंध में जीडीए के चीफ इंजीनियर ने अवगत कराया कि एक से डेढ़ माह में क्षेत्र में कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।

सभी आवंटी अपना कब्जा प्राप्त कर भूखंड की रजिस्ट्री करा सकते हैं। ट्रांस दिल्ली सिगनेचर सिटी लोनी औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत पोल,केबिल,ट्रांसफार्मर आदि जर्जर अवस्था में होने पर अधीक्षण अभियंता विद्युत ग्रामीण लोनी ने अवगत कराया कि पैकेज डिस्कॉम मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। स्वीकृत होने के बाद कार्य कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने फटकार लगाते हुए अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि वह उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उनकी ओर से उक्त प्रकरण स्वीकृति के संबंध में प्रबंध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण मंडल मेरठ को एक पत्र भेजे। ईज ऑफ  डूइंग बिजनेस के अंतर्गत संचालित निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की जिलाधिकारी ने विभाग बार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय सीमा में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर कोई भी प्रकरण समय सीमा उपरांत लंबित न रहे। जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी यूपीसीडा ट्रॉनिका सिटी लोनी एवं डीजीएम यूपीसीडा को निर्देशित किया कि पुलिस विभाग के सहयोग से अतिक्रमण को चिन्हित कर हटवाए।

अमृत स्टील कंपाउंड साउथ साइड ऑफ जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में बिजली ट्रिपिंग की समस्या पर कहा कि अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत वितरण मंडल को शीघ्र उक्त ट्रिपिंग की समस्या का निस्तारण कराया जाए। मनोहर लाल हीरा लाल लिमिटेड की टेलीफोन हॉट लाइन खराब होने पर उपखंड अधिकारी बीएसएनएल को एक सफ्ताह के अंदर उक्त लाइन ठीक कराए जाने का आश्वास्त किया। सहायक निदेशक कारखाना अधिनियम द्वारा जनपद के ऐसे कारखानों में 20 से अधिक कार्मिक 24 घंटे कार्यरत हैं। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक में उपस्थित उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठन के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्र की सभी ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत हैं। ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।जनपद के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पूर्ण रूप से फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत न होने के कारण जनपद की अर्थव्यवस्था उचित रूप से प्रतिकृत नहीं होती है।