मासूम बच्चियों से दरिंदगी करने वालों को पुलिस ने 29 दिन में दिलाई फांसी की सजा

-पुलिस ने 6 दिन में कार्रवाई पूरी कर पेश की चार्जशीट

गाजियाबाद। मासूम बच्चियों के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म करने की हैवानियत की तो पुलिस ने भी उन्हें फांसी की सजा तक दिलाने में मजबूत पैरवी की है। पुलिस ने 6 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तो अदालत ने भी लगातार सुनवाई कर दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। नतीजा यह रहा कि 29 दिन के भीतर दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई गई। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र का कहना है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के मामलों में पुलिसकर्मियों को 10 दिन के भीतर विवेचना पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। आरोपितों के खिलाफ जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट पेश करने और कोर्ट में पैरवी कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि 6 दिन में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 29 दिन में सजा सुनाई गई है।

साहिबाबाद थाना क्षेत्र के गांव करहेड़ा में रहने वाले एक व्यक्ति की दो दिसंबर-2022 को पांच वर्षीय बेटी लापता हो गई थी।चार दिसंबर को सिटी फॉरेस्ट से बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या का खुलासा हुुआ।काफी खोजबीन के बाद सात दिसंबर को पुलिस ने आरोपी सोनू गुप्ता निवासी नंदग्राम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 175 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने जांच शामिल करते हुए चिकित्सकों की रिपोर्ट सहित 28 लोगों के बयान दर्ज किए थे। कोर्ट ने भी तत्परता दिखाते हुए 59 दिन में सोनू गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई। ऐसे ही दूसरे मामले में 18 अक्टूबर-2020 को कविनगर थाना क्षेत्र में चंदन पांडेय ने पड़ोसी की ढाई साल की बच्ची को खिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने 19 दिसंबर को चंदन के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। केस में 10 गवाह के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने 29 दिन में चंदन को फांसी की सजा सुनाई। मोदीनगर के एक गांव में नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई थी। अभियुक्त कपिल कश्यप को पॉक्सो कोर्ट ने घटना के छह माह बाद 15 मार्च-2023 को फांसी की सजा सुनाई थी।

साहिबाबाद थाना क्षेत्र में अप्रैल-2023 में अभियुक्त रामबाबू को मात्र 60 दिन के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। रामबाबू ने चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में एक गांव में अभियुक्त अजय भाटी ने घरेलू सहायिका की पांच वर्षीय बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी।पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को जुलाई-2023 में घटना के मात्र 42 दिनों के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थीं।विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संजीव बखरवा का कहना है कि मासूम बच्चियों के साथ यौन अपराध की घटना के बाद हत्या जैसी क्रूर घटना गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है। इस अपराध में अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान है।इसमें अधिकतम मृत्युदंड की सजा हो सकती है। कम से कम अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा की मांग की जा सकती है।