निगम के लाइट्स पोल पर फैला इंटरनेट के तारों का जाल बना जंजाल

-नगर आयुक्त ने दो दिन का दिया समय, नहीं हटाने पर लगेगा जुर्माना

गाजियाबाद। नगर निगम सीमा अंतर्गत लगे हुए निगम के लाइट्स के खंभों पर बिना अनुमति के अवैध रूप से इंटरनेट के तार बांधना अब भारी पड़ सकता है। इस तरह से बंधे तारों कई बार दुर्घटना की भी संभावना रहती है। जिसके लिए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने प्रकाश विभाग को दो दिन के भीतर निगम लाइट्स पोल से तारों को हटाने के निर्देश दिए है। जिसके लिए अभियान चलाकर कार्रवाई भी शुरु हो गई है। प्रकाश प्रभारी आस कुमार ने बताया नगर आयुक्त के निर्देश अनुसार ऐसे लाइट पोल जिन पर अवैध रूप से इंटरनेट की या अन्य किसी प्रकार के तार बंधे हुए हैं, उनको हटाया जाएगा। जिसके लिए पूर्व सर्वजन को सूचित किया गया है कि वह दो दिन के भीतर खुद स्ट्रीट पोल से अपने तार हटा लें। नहीं नगर निगम द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

नगर निगम के लगे हुए स्ट्रीट पोल के ऊपर अवैध रूप से इंटरनेट या अन्य किसी प्रकार का तार बांधा जाता है। जिससे पोल पर चढ़ने वाले को भी खतरा रहता है, और आवागमन में भी बाधा रहती है। शहर की सुंदरता भी विमुख हो रही है। इन सभी से बचाव के लिए निगम के प्रकाश विभाग द्वारा कार्यवाही शुरु हो गई है। दो दिन का समय दिया गया, उसके उपरांत निगम सीमा अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में यदि अवैध तार दिखाई दिए तो उनको काट दिया जाएगा। कार्यवाही के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार भी संबंधित फार्म संबंधित व्यक्ति होगा।