पिज्जा है खतरनाक गाजियाबाद के डोमिनोज पिजा स्टोर में मिला मिलावटी पनीर और रेड चिल्ली फ्लेक्स जांच में सैंपल हुआ फेल

-37 फर्म पर खाद्य सामग्री में मिलावट खोरी करने पर खाद्य विभाग ने लगाया ठोंका 28.65 लाख का जुर्माना

गाजियाबाद। राजनगर डिस्ट्रिक सेंटर (आरडीसी) स्थित नामचीन डोमिनोज पिजा पर मिलावटी पनीर और रेड चिल्ली फ्लेक्स का सैंपल फेल पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 6.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत जुलाई माह में एडीएम सिटी की कोर्ट में दायर कुल 37 वादों का निर्णय किया गया। इन वादों का निस्तारण करते हुए डोमिनोज पिजा फर्म समेत 37 फर्म पर खाद्य सामग्री में मिलावट खोरी करने पर 28.65 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए जुर्माना लगाया गया हैं। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि इन प्रमुख फर्म में मैसर्स केटीएस प्रोडक्टस ट्रॉनिका सिटी के खाद्य पदार्थ सिल्वर

लीफ पर 1.50 लाख रुपए जुर्माना, स्टैंडर्ड मीट शॉप लोनी बॉर्डर पर बिना खाद्य पंजीकरण के 40 हजार रुपए, आबिद ट्रेडिंग कंपनी सब्जी मंडी लोनी पर 40 हजार रुपए, आरडीसी स्थित मैसर्स ऐज हॉस्पिटलीटिज प्राइवेट लिमिटेड का पनीर पर 20 हजार रुपए, मैसर्स बाबूरतन मिठाई वाला क्रॉसिंग रिपब्लिक के पनीर व मावा मिलावटी पर 1 लाख रुपए जुर्माना, वैशाली स्थित मैसर्स किरनकृत टेक्नोलॉजी सफेद काली मिर्च पाउडर,कश्मीरी मिर्च पाउडर-40 हजार जुर्माना, मैसर्स अग्रवाल बिकानेरी स्वीट्स राजीव विहार कॉलोनी खोड़ा के मिलावटी लड्डू-जुर्माना-50 हजार रुपए,मैसर्स सिद्व बाबा छेना भंडार प्रताप बिहार खोड़ा कॉलोनी-रसगुल्ला,छेना रसगुल्ला-90 हजार रुपए, मैसर्स पगड़ीवाला स्वीट्स एंड फूड्स राजनगर एक्सटेंशन-पनीर, 1.50 लाख जुर्माना, मैसर्स फूड बाजार बिग बाजार शिप्रा मॉल इंदिरापुरम-पनीर,

1.70 लाख जुर्माना, मैसर्स जायका फूड प्वाइंट न्यायखंड इंदिरापुरम-पनीर,70 हजार रुपए जुर्माना,ओमपाल पुत्र मदन लाल शर्मा ग्राम सुराना मुरादनगर-मावा,1 लाख जुर्माना,मैसर्स लक्ष्मी स्टोर राहुल गार्डन बेहटा हाजीपुर लोनी-नमकीन-1 लाख जुर्माना,मैसर्स ओम गुरूकृपा ट्रेडिंग कंपनी विजयनगर-काउ होल मिल्क पाउडर-3.50 लाख जुर्माना,मैसर्स हैल्थ हंट साहिबाबाद-ब्रेड स्प्रैड तंदूरी-2.50 लाख जुर्माना,अजीज पुत्र माजिद निवासी करीमपुर जिवानी रमाला-मावा-40 हजार जुर्माना,राकेश सिंह पुत्र दीन दयाल सिंह ग्राम खुर्र जिला भिंड-छेना रसगुल्ला-50 हजार जुर्माना,एमएफजी एडं मार्केट सोनीपत-महाराजा चाप सेंशन टॉप-1.50 लाख जुर्माना,मैसर्स महेश चंद हलवाई गऊशाला रोड विजयनगर-मिल्क केक-40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया हैं।

सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि पिछले एक महीने में लिए गए सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए थे।लैब से सैंपल फेल आने के बाद उक्त फर्मों पर 28 लाख 65 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसमें पनीर,रसगुल्लों,छेना रसगुल्ला,मावा,मिर्च पाउडर,मसालों आदि के सैंपल लिए गए थे।जिसमें से कुछ अधोमानक कुछ मिथ्याछाप और कुछ में नियमों का उल्लंघन पाया गया।उन्होंने बताया कि जुलाई माह तक कुल 172 सैंपल लिए गए।जिसमें दूध के 7 नमूने लिए गए। इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों व मसालों की जांच रिपोर्ट में अधोमानक,मिथ्याछाप व असुरक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई है।जुलाई माह तक कुल 161 वाद दायर किए गए। 84 वाद का निस्तारण करते हुए कुल 67 लाख 20 हजार रुपए का विभिन्न फर्म पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।जुर्माना की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराने के लिए कार्रवाई की जा रही हैं।