स्वीकृति दो मंजिल की, मालिक ने बनवा दी चार मंजिल, जीडीए ने शुरू की जांच

गाजियाबाद। शहर में जीडीए से स्वीकृत मानचित्र के विपरित जाकर निर्माण कार्य कराने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर 2 की बजाए 4 मंजिल इमारत का निर्माण कर लिया गया। शिकायत मिलने पर जीडीए ने इस प्रकरण में जांच की बात कही है। जीडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि इस संबध में प्राप्त शिकायत की जांच कराई जा रही है। यदि मौके पर शिकायत सही पाई गई तो इमारत को सील कर आरोपियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बावत ऑनलाइन शिकायत की गई थी।

जीडीए उपाध्यक्ष को भी शिकायती पत्र भेजा गया था। आरोप है कि जीडीए प्रवर्तन जोन-7 के इंजीनियरों की मिलीभगत से दुर्गा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने चार मंजिला इमारत खड़ी कर दी। मुरादनगर निवासी शिकायत कर्ता रविंद्र कुमार का कहना है कि ग्राम जगोला, झंडापुर व पसौड़ा की लगभग 135 एकड़ भूमि पर छोटे-छोटे औद्योगिक भूखंड का ले आउट स्वीकृत कर बेच दिए हैं। इस परिसर में भूखंड एफ -11 लगभग 400 वर्ग गज क्षेत्रफल का है।

यह भूखंड मीनू गोयल को बेचा गया। इस भूखंड पर जीडीए ने 2 मंजिल का नक्शा पास किया था, मगर वहां पर नक्शे के विपरीत चार मंजिल इमारत बना दी गई है। जीडीए के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथा संशोधित-2016 के नियम 351 के अनुसार निर्मित औद्योगिक क्षेत्र में 450 वर्ग गज तक मात्र एक एफएआर अनुमन्य है, मगर इस भूखंड पर चार मंजिल का निर्माण कर दिया गया है। जबकि पांचवीं मंजिल पर गुमटी बनी हुई है, जो पूरी तरह अवैध है।