आबकारी अधिकारी ने बॉन्ड लाइसेंस एवं थोक अनुज्ञापन धारकों के कसे पेंच

  • गलत रूट पर वाहन मिलने पर होगी कार्रवाई
  • 31 बॉन्ड लाइसेंस धारकों एवं 20 थोक अनुज्ञापन धारकों को दी नियमानुसार काम करने की हिदायत

गाजियाबाद। अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं परिवहन पर रोक लगाने के साथ-साथ शराब माफियाओं पर लगातार हो रही कार्रवाई से आबकारी अधिकारी ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध शराब का कारोबार बर्दाश्त नही होगा। नियम सबके लिए है, चाहे वह आम आदमी हो या कोई रसूखदार नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा हाल ही में भाजपा नेता के रेस्टोरेंट पर अवैध रुप से शराब परोसने के मामले में की गई कार्रवाई की गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गूंज रही है। चर्चा हैं कि जिस तरह से जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है, शायद ही किसी अधिकारी ने अभी तक सत्ताधारी नेता पर कार्रवाई की हो। क्योंकि सत्ताधारी नेताओं पर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है।

इसी कड़ी में आबकारी अधिकारी ने अब जनपद में बॉन्ड लाइसेंस एवं थोक अनुज्ञापन धारकों के साथ बैठक की। बॉन्ड लाइसेंस धारकों को निर्धारित रूट पर गाडिय़ों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गलत रूट पर गाडिय़ों का संचालन होने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। शुक्रवार को अपने कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने 31 बॉन्ड लाइसेंस धारकों एवं 20 थोक अनुज्ञापन धारकों के साथ मीटिंग में इस संबंध में चर्चा की। इस दौरान लाइसेंस धारकों को नियमानुसार काम करने की सख्त हिदायत दी गई। आबकारी अधिकारी ने साफ कहा कि नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई करने से परहेज नहीं किया जाएगा। परिवहन से जुड़े वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने के भी निर्देश दिए गए।

जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के साथ-साथ आबकारी विभाग बॉन्ड लाइसेंस धारकों को भी अब सुधारने में जुट गया है। बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि यहां से दूसरे जिलों को मदिरा का परेषण भेजते समय बॉन्ड लाइसेंसी अनुज्ञापन के शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा पास पर अंकित परिवहन रूट वाहनों का संचालन करें। उन्होंने कहा कि यह वाहन निर्धारित रूट से गंतव्य तक जाए। निर्धारित रूट से अलग डायवर्जन करते पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। इन वाहनों की नियमित रूप से जांच कराई जाएगी। इस दौरान कोई कमी मिलने पर बॉन्ड लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई होगी। जनपद गाजियाबाद में 31 बॉन्ड लाइसेंस एंव 20 थोक अनुज्ञापन धारक हैं। उधर, जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक जनपद गाजियाबाद से दूसरे जिलों में बॉन्ड लाइसेंस धारकों द्वारा शराब की सप्लाई की जाती है। लाइसेंस की शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने को यह निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, आशीष पाण्डेय, अभय दीप सिंह, राकेश त्रिपाठी, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, त्रिभुवन सिंह हयांकी, अनुज वर्मा के साथ बैठक कर सख्त हिदायत दी कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर रोक लगाने के साथ-साथ जनपद में संचलित रेस्टोरेंट पर भी निगरानी बरती जाए। चेतावनी दी कि जिस क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार एवं रेस्टोरेंट में संचलित अवैध बारों में आबकारी निरीक्षकों की संलिप्तता पाई गई तो कार्रवाई तय है।जिले में किसी भी प्रकार कोई भी अवैध कारोबार बर्दाश्त नही किया जाएगा। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त कोई भी व्यक्ति कितना ही भी पहुंच वाला क्यों न हो नियम सभी के लिए है। आबकारी निरीक्षकों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में संचलित रेस्टोरेंट एवं बार व ढाबों पर निगरानी बरतने के साथ उन्हें बता दिया जाए कि बिना लाइसेंस के शराब न परोसा जाए। लगातार चेकिंग एवं दबिश की कार्रवाई की जाए।

राकेश कुमार सिंह
जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में शराब तस्करों से निपटने के अलावा लाइसेंस धारक शराब विक्रेताओं और बॉन्ड लाइसेंस एवं थोक अनुज्ञापन धारकों को भी नियमानुसार काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। नियमानुसार काम न होने पर कार्रवाई की जाएगी। शराब विक्रेताओं और बॉन्ड लाइसेंस धारकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।