एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजी करना पड़ा भारी 40 हजार का कटा चालान

गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद इन दिनों स्टंटबाजों का शहर बनते नजर आ रहा है। आए दिन स्टंटबाजी के वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे है। ऐसा ही फिर एक वीडियो बुधवार को सामने आया है। जिसमें स्कॉर्पियों की छत पर कुछ युवक स्कार्ठ शॉट छोड़ते नजर आ रहे है। वहीं दुसरी कार की खिड़कियो पर लटके युवक जिग-जैग डांस ड्राइव कर रहे है। मगर इन स्टंटबाजों को ट्रैफिक पुलिस भी बख्शने के मूड में नही है। इनके स्टंट के चलते उनसे टै्रफिक विभाग अपना खजाना भी भर रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों कारों के नंबर के आधार पर 40 हजार रुपए का ऑनलाइन चालान भेज दिया है। वीडियो राजनगर एक्सटेंशन स्थित एलिवेटिड रोड का बताया जा रहा है। अखिलेश की सरकार में इस रोड का निर्माण करीब 1100 करोड़ रुपए से हुआ था। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे बनने के बाद इस रोड की अहमियत कम हो गई है। इसके अलावा इस रोड पर आज तक सीसीटीवी कैमरा भी नही लगा है। जिसका फायदा स्टंटबाजों को मिल रहा है। रोज शाम होते ही इस रोड पर स्टंटबाज उतर आते हैं और रील्स बनाने के लिए तरह-तरह की स्टंटबाजी करते हैं। 18 सेकंड के इस वीडियो में एक कार पर दो लड़के दोनों तरफ खिड़कियों से लटके हुए हैं।

जबकि दो लड़के कार की रूफ विंडो से बाहर निकले हुए हैं। गाड़ी पूरी स्पीड में है और हिचकोले खाते हुए दौड रही है। अगर यह गाड़ी जरा भी अनियंत्रित हो जाती तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। बैकग्राउंड में म्यूजिक और इनकी स्टंटबाजी दुसरों के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। वीडियो में एक स्कॉर्पियो भी नजर आ रही है। जिसकी दोनों खिड़कियों पर दो लड़के लटके हुए हैं। वे चलती स्कॉर्पियो की छत पर स्काई शॉट रखकर आसमान में आतिशबाजी छोड़ रहे हैं। वीडियो से साफ दिख रहा है कि इन लोगों में न तो कानून का कोई डर है और ही यातायात नियम तोडऩे का कोई अफसोस है।

एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद इस पर कठोर कार्रवाई की गई है। दोनों गाडिय़ों का 40 हजार रुपए का ऑनलाइन चालान काट दिया गया है। बाकी की कार्रवाई के लिए संबंधित थाना पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वीडियो के आधार पर उक्त गाड़ी का नंबर यूपी-14, ईयू-1908 कार का मालिक नदीम मलिक पुत्र बाबू खान है, जिस पर 12, 500 रुपए का जुर्माना, यूपी-14, डीएस-2894 का मालिक आकिल मलिक पुत्र अब्दुल माजिद पर 27500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।