कांवड़ यात्रा: वाहन पास लेकर ही जा सकेंंगे हल्के व छोटे वाहन: रामानंद कुशवाहा

गाजियाबाद। श्रावण मास आगामी 4 जुलाई से शुरू होने एवं कांवड़ यात्रा के चलते जिले की सीमा में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए छोटे एवं हल्के वाहनों के लिए वाहन पास लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा कांवड़ मार्ग से यह वाहन नहीं जा सकेंगे।
अपर पुलिस उपायुक्त यातायात रामानंद कुशवाहा ने बताया कि श्रावण मास कांवड़ यात्रा के दौरान जिले की सीमा से लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवडि़एं हरिद्वार से गंगाजल लेकर लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एवं सीमावर्ती जनपदों में जाते है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कांवडिय़ों को कांवड़ मार्ग पर कोई दिक्कत न हो। इसलिए कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों ट्रक, बस, ट्रैक्टर-ट्रॉली, कैंटर आदि वाहनों का आगामी 4 व 5 जुलाई की रात्रि 12 बजे से आगामी 18 जुलाई की सुबह 8 बजे तक दिल्ली मेरठ मार्ग पर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा छोटे एवं हल्के वाहन कार, मोटरसाइकिल, टेंपों आदि वाहनों को 8 व 9 जुलाई की रात 12 बजे से 18 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक मार्ग पर आवागमन पूर्ण से प्रतिबंधित रहेगा।एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले छोटे एवं हल्के वाहनों के लिए वाहन पास लेना जरूरी होगा। वाहन पास रिजर्व पुलिस लाइन स्थित अपर पुलिस उपायुक्त यातायात कार्यालय से जारी किए जाएंगे। हल्के वाहन मालिक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों से संबंधित कागजात की फोटो कॉपी एडीसीपी ट्रैफिक कार्यालय में देकर वाहन पास प्राप्त कर सकते हैं। बगैर वाहन पास के कोई भी वाहन कांवड़ मार्ग पर आ-जा नहीं सकेंगे।