इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

 

गाजियाबाद। अब बिल्डरों से इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क की वसूली नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुल्क वसूली पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि सुप्र्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जीडीए को करीब छह सौ करोड़ रुपए की चपत लगेगी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से निराशा हाथ लगने के बाद बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। यहां बता दें कि साल 2013-14 के दौरान 24 प्रकरण में जीडीए द्वारा बिल्डरों से इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क की वसूली नहीं किए जाने पर स्थानीय लेखा परीक्षक (कैग) द्वारा आपत्ति लगायी गई थीं। ऑडिट विभाग जीडीए द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ था। प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीडीए में खलबली मची रही। अब जीडीए वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय हासिल करने में जुट गया है। बताते हैं कि जीडीए के नोटिस के खिलाफ बिल्डरों ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी, लेकिन उच्च न्यायालय से बिल्डरों को निराशा हाथ लगी थीं।