अलवर गैंगरेप केस : 4 दोषियों को उम्रकैद

5वें आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई

पति के सामने पत्नी से हैवानियत का मामला

अलवर। राजस्थान के अलवर में दलित महिला से गैंगरेप होने के केस में अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है। कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्रकैद और 5वें दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी हंसराज को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा मिली है। अलवर के थानागाजी थाना क्षेत्र में लगभग सवा साल पहले यह जघन्य वारदात प्रकाश में आई थी। पुलिस ने विगत 2 मई 2019 को एफआईआर दर्ज की थी। घटनाक्रम के मुताबिक 5 आरोपियों ने पहले दलित दंपति को बंधक बनाया था। बाद में पति को प्रताडि़त कर उसके सामने महिला से गैंगरेप किया गया था। आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम का अश्लील वीडियो भी बनाया था। बाद में वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। पुलिस ने 18 मई 2019 को आरोपी अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटे लाल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, डकैती, धमकी देने, अवैध वसूली और एससी/एसटी एक्ट में दोषी मानकर कोर्ट में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। पुलिस ने आरोपी छोटे लाल, इंद्राज और अशोक के विरूद्ध 147, 149, 323, 341, 354ख, 376क, 506, 342, 386, 384, 395, 327, 365 आईपीसी के अलावा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अतिरिक्त आईटी एक्ट 67, 67ए की सभी धाराओं में आरोपियों को दोष प्रमाणित मानकर चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई एससी/एसटी कोर्ट में चल रही थी। एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार ने इस केस में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें दोषी हंसराज को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। जबकि दोषी मुकेश को 5 साल की सजा हुई है। इस फैसले के मद्देनजर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बता दें कि गैंगरेप का यह मामला प्रकाश में आने के बाद समूचे राज्य में सियासत गर्मा गई थी। सत्ता पक्ष को विपक्ष की काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था।