मिठाई खरीदने से पहले जान लें नए नियम

उपभोक्ताओं को बेवकूफ नहीं बना सकेंगे विक्रेता

उदय भूमि ब्यूरो
देहरादून। देशभर में मिष्ठान विक्रेता अब ग्राहकों को बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। ग्राहकों को सिर्फ फ्रेश मिठाई की बिक्री करना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानों में खुली मिठाइयों पर ट्रे के साथ बेस्ट बिफोर डेट लिखनी होगी। यानि ग्राहक को यह मालूम रहेगा कि वह जिस मिठाई को खरीदने आया है, वह कब तैयार की है और कब तक वह सेवन करने लायक है। देशभर में खुली मिठाई की बिक्री के नियमों में एक अक्तूबर से बदलाव आ गया है। उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने यह फैसला लिया है। एफएसएसएआई का आदेश है कि मिठाई के काउंटर पर मिठाई तैयार करने की तिथि के साथ एक्सपायरी तिथि भी लिखी होनी चाहिए। मिठाई की ट्रे और काउंटर पर तारीख लिखना जरूरी हो गया है। यदि कोई मिठाई विक्रेता आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एफएसएसएआई ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों पत्र लिखा है। एफएसएसएआई के अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक हित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुली मिठाइयों पर ट्रे के साथ बेस्ट बिफोर डेट लिखनी होगी। यह नियम आज से पूरे देश में लागू हो गया है। बता दें कि मिठाई विक्रेता अक्सर उपभोक्ताओं को कई-कई दिन पुरानी मिठाई बेच देते हैं। सड़ी एवं पुरानी मिठाई के सेवन से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। एफएसएसएआई के नए आदेश से मिठाई विक्रेताओं पर शिकंजा कस सकेगा। वह सिर्फ फ्रेश मिठाई की बिक्री कर सकेंगे। यदि कोई आदेश नहीं मानता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। खासकर त्यौहारों के अवसर पर गली-मौहल्लों तक में मिठाई की दुकानें खुल जाती हैं। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिठाई विक्रेता उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चूकते।