केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की याचिका पर कांग्रेस के नेताओं को समन, 24 घंटे में ट्वीट हटाने के निर्देश

नई दिल्ली। बेटी पर आक्षेप लगाए जाने से आहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है। स्मृति ईरानी की याचिका पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर 24 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म से ट्वीट को डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इससे संबंधित सामग्री को हटा देंगे। उधर, जयराम रमेश ने कोर्ट के समक्ष वाजिब तथ्य प्रस्तुत करने की बात कही है।

बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध तरीके से बार का संचालन करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ट्वीट भी किए थे। इसके विरोध में ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से दो करोड़ रुपये हर्जाना दिलाने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अपने ट्वीट 24 घंटे के भीतर हटा लेने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिवादी निश्चित अवधि में निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब इससे संबंधित सामग्री को हटा देंगे। उधर, जयराम रमेश का कहना है कि स्मृति ईरानी द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को चुनौती दी जाएगी।