अब जनपद गौतमबुद्ध नगर में भी नाइट कर्फ्यू लागू

कोरोना की तेज रफ्तार को देखकर उठाए गए कदम

ग्रेटर नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर में कोविड-19 (कोरोना वायरस) का प्रकोप और खौफ निरंतर बढ़ रहा है। नए केस की रफ्तार तेज होने से सरकारी तंत्र की चिंता बढ़ी हुई है। इसके मद्देनजर जनपद में नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया है। जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी। नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक रात 10 से प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में तेजी आई है। दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जनपद पर भी इसका असर पड़ने का खतरा है। इसके चलते जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह 17 अप्रैल तक लागू रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। हालाकि नाइट कर्फ्यू के समय जरूरी सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकारी व आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्ति वैध आई कार्ड दिखाकर बेरोक-टोक आवागमन कर सकेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए अलग से मंजूरी या पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाइट कर्फ्यू का प्रभावी तरीके से पालन कराने को पुलिस-प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े नागरिकों के अलावा बाकी का घूमना-फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित होगा। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी शिक्षण संस्थान (मेडिकल, पैरामेडिकल व नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर) में कक्षाएं 17 अप्रैल तक नहीं लगेंगी। ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हो सकेंगी। जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षा की तिथि पहले से निर्धारित है, वहां तय समय से परीक्षा कराई जा सकेंगी। हालांकि संक्रमण से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा। पुलिस-प्रशासन का कहना है कि मास्क पहनने व शारीरिक दूरी का पालन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने की सूरत में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।