यमुना प्राधिकरण की ओटीएस योजना से हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

ब्याज किया माफ, संपत्ति ट्रांसफर शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर किया 2.5 प्रतिशत

उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक शहरवासियों के लिए कई खुशखबरी लेकर आया। प्राधिकरण बोर्ड ने ब्याज माफी के साथ ओटीएस स्कीम लाने की घोषणा की। इसके अलावा संपत्ति ट्रांसफर शुल्क में भी भारी कटौती की है। यमुना प्राधिकरण के निर्णय से लगभ 12,000 से अधिक आवंटियों को ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर भी समय सीमा बढ़ा दी है। अब रजिस्ट्री और निर्माण कार्य नहीं करने वालों को अगले साल 31 मार्च तक का समय दिया गया है।

इस दौरान किसी तरह का जुमार्ना नहीं लगाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना पर मुहर लगा दी। इस योजना का सभी तरह के आवंटी लाभ ले सकते हैं। इसमें बकायदार आवंटियों का ब्याज माफ किया जाएगा। यह योजना 1 सितंबर से लागू करने की तैयारी है। इसमें 31 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। यमुना प्राधिकरण ने इससे पहले भी ओटीएस योजना लाया था।

इसमें 4000 आवंटियों ने लाभ लिया था। ओटीएस स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए आवंटी 1 सितंबर से आवेदन कर सकेंगे।  अगले साल 31 मार्च तक बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराने की छूट दी है। यमुना प्राधिकरण संपत्ति ट्रांसफर शुल्क में 50 फीसद की कटौती की है। प्राधिकरण अभी तक 5 प्रतिशत यह शुल्क वसूल करता था जो कि अब घटकर 2.5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा विवाहित पुत्रियों के नाम संपत्ति ट्रांसफर में करने में अब शुल्क नहीं लगेगा।