बिना लाइसेंस के देर रात द कांसेप्ट रेस्टोरेंट में चल रही थी शराब पार्टी, आबकारी विभाग की टीम ने मारा छापा

सुधर जाएं होटल, रेस्टोरेंट व बार संचालक, बिना लाइसेंस के पिलाई शराब तो होगी जेल: राकेश कुमार सिंह
होली पर्व को लेकर अलर्ट हुआ आबकारी विभाग, ताबड़तोड़ छापेमारी
रेस्टोरेंट मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार, 9 बोतल विदेशी मदिरा व 24 कैन बियर बरामद

लखनऊ। जनपद में शादी सीजन की खुमारी भले ही कम हो गई हो, मगर होली का पर्व और लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में आबकारी विभाग को भी फुर्सत नहीं है। अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने दिन-रात एक कर रखी है। ऐसे में शराब तस्कर आगे-आगे तो आबकारी विभाग पीछे-पीछे नजर आ रहा है। तस्करों को जिले से खदेड़ने के लिए हर संभव कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भारी व्यस्तता के बावजूद विभाग ने शराब की दुकानों पर भी ध्यान दे रखा है। शराब दुकानदार किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, इसे लेकर औचक चेकिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। त्योहार सीजन में शराब की मांग और खपत दोनों ही बढ़ जाती है। बाहरी राज्यों से होने वाली शराब तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीमें लगातार वाहनों को रोककर चेकिंग एवं शराब तस्करों की ठिकानों पर दबिश व छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसके मद्देनजर आबकारी विभाग ने पहले से तैयारियां कर रखी थी।

इसी के साथ बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करने वाले रेस्टोरेंट, बार, होटल व ढाबों के खिलाफ भी कार्यवाही तेज कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शराब तस्करों के साथ, शराब विक्रेताओं और होटल, रेस्टोरेंट व बार संचालकों पर अपना हंटर चलाना शुरु कर दिया है। नियमों के विपरीत शराब का सेवन कराने वाले संचालकों को चिन्हित कर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस के शराब पार्टी कर रहे रेस्टोरेंट मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही संचालक पर कार्यवाही करते हुए उसे आबकारी विभाग के पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। जिससे भविष्य में उक्त रेस्टोरेंट मालिक बार का लाइसेंस प्राप्त न कर सकें।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया आगामी लोकसभा चुनाव एवं होली पर्व के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन व आबकारी आयुक्त, उप्र के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री/ परिवहन पर पूर्णत: अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आबकारी विभाग की सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में शराब तस्करों के ठिकानों पर दबिश एवं छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। शनिवार देर रात को सूचना मिली की पत्रकार पुरम में स्थित विजयश्री टावर के थर्ड फ्लोर पर स्थित द कांसेप्ट रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक विवेक सिंह, रजनीश प्रताप सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल नंद किशोर, योगेन्द्र नाथ सिंह की टीम गठित की गई।

टीम ने जैसे ही द कांसेप्ट रेस्टोरेंट में छापा मारा तो अफरा-तफरी मच गई। मौके पर जांच की तो पता चला कि रेस्टोरेंट में शराब का सेवन कराया जा रहा था। जब मैनेजर अजीमुसान खान पुत्र इब्राहिम निवासी निशातगंज लखनऊ से शराब पिलाने का लाइसेंस मांगा गया तो दिखा नहीं सका। टीम ने मैनेजर और उसके कर्मचारी दिवाकर पुत्र राम प्रकाश निवासी गोरखपुर और राम चन्द्र चौधरी पुत्र राम लाल चौधरी निवासी सीतापुर को गिरफ्तार कर थाना गोमतीनगर में आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया। साथ ही रेस्टोरेंट में छापेमारी के दौरान अवैध रुप से परोसी जा रही 9 बोतल विदेशी मदिरा व 24 कैन बियर बरामद किया गया।

जिला आबकारी अधिकारी ने जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा संचालकों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि बिना ऑकेजनल बार लाइसेंस के शराब परोसते मिले तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें नीति के अनुसार एक साल की जेल व मौके पर ही तय एक्साइज ड्यूटी के अनुसार जुर्माने की राशि वसूल जाएगी। आबकारी नीति के अनुसार ऑकेजनल आबकारी लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन व फीस तय है। जिसमें किसी बारात या जन्मदिन पार्टी में शराब पिलाने के इच्छुक व्यक्ति को ऑकेजनल लाइसेंस की फीस चुकानी होगी। इसके अलावा यही नियम ढाबों पर भी लागू होगा। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना दोनों किया जाएगा। बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वाले वालों पर कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी गई है और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। गौरतलब हो कि जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह की कार्रवाई का अंदाज ही सबसे अलग है। जहां नियमों के विपरीत शराब की बिक्री करने वाले विक्रेता हो या फिर बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले होटल, बार, ढाबा संचालक हो नियम के सबके लिए बराबर है। यहां गलत काम करने वाले अगर अपनी सिफारिश भी कर लें तो उसका अनसुना कर दिया जाता है। आबकारी विभाग के राजस्व को बढ़ाना और नियमानुसार व्यवस्थित ढंग से सभी अपना काम करते रहे यहीं उनकी भलाई है। क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो सिफारिश भी काम नहीं करेगी।

ऑनलाइन ऑकेजनल बार लाइसेंस की प्रक्रिया

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) को प्राप्त करने के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexciseportal.in में जाकर यूजफुल पब्लिक सर्विसेज के आइकन पर क्लिक करके जरनल बार लाइसेंस के आइकन के अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बॉक्स में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ऑकेजनल बार लाइसेंस की प्रति पोर्टल से निकाली जा सकती है। घर में ऑकलेजन बार का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को 4 हजार एवं बाहर होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाल में मदिरा की पार्टी करने के लिए 11 हजार रुपये चुकाने होगें।