कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए यूपी में नई गाइड लाइन जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। तीसरी लहर की आशंका ने खौफ बढ़ा दिया है। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में योगी सरकार ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उप्र सरकार ने महामारी एक्ट लागू करने के बाद नई गाइड लाइन भी जारी कर दी है। गाइड लाइन का पालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मास्क के प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिया गया है। यूपी में कोरोना संक्रमण तेज हो गया है। इससे चिंता बढ़ गई है।

योगी सरकार ने संक्रमण से निपटने को नई गाइड लाइन जारी की है। गाइड लाइन के तहत रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक वाहनों सहित एंबुलेंस इत्यादि को आवागमन की अनुमति है। कोविड-19 से जुड़े पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मचारियों को उनके आईडी के आधार पर आने-जाने की इजाजत रहेगी। मास्क लगाने और सॉशल डिस्टेंसिंग को भी सख्ती से लागू कराने हेतु पुलिस अफसरों को निर्देश दिए गए हैं।

गाइड लाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर नागरिक मास्क अवश्य लगाएंगे। जिला प्रशासन एवं पुलिस इस बाबत निरंतर सतर्क रहेगी। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं बेचेगा। मास्क नहीं तो सामान नहीं इस संदेश के साथ व्यापारियों को प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है। शॉपिंग मॉल और बड़े मार्केट को यह आदेश दिया गया है कि हर कोई 2 गज की दूरी बनाए रखेगा। इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए।

इसी प्रकार बंद स्थानों पर शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रम में एक साथ 200 से ज्यादा नागरिकों को एकत्र या आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। खुले स्थानों पर कैपेसिटी का 50 फीसदी तक अतिथियों को आमंत्रित किया जा सकता है। वहां भी सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और मास्क के नियमों का पालन अवश्य करना होगा।