मॉडल की गलत हेयर कटिंग, अब देने होंगे 2 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। कभी-कभी दूसरों की गलती के कारण सुनहरे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। बाद में सिर्फ मायूसी और तनाव के साथ जीवन गुजारना पड़ता है। इसी प्रकार का एक दिलचस्प मामला प्रकाश में आया है। बाल काटने में बरती गई लापरवाही ने युवती का टॉप मॉडल बनने का रास्ता बंद कर दिया। इसके अलावा युवती को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। ऐसे में पीड़िता ने नामचीन होटल को उपभोक्ता अदालत में चुनौती दे डाली।

उपभोक्ता अदालत ने पीड़िता को 2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा उपलब्ध कराने के आदेश होटल प्रबंधन को दिए हैं। 8 सप्ताह के भीतर इस राशि का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। देश की लग्जरी होटल चेन आईटीसी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत का यह आदेश सामने आया है। युवती आशना रॉय ने आईटीसी मौर्य होटल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। युवती ने होटल में हेयर ट्रीटमेंट लिया था। होटल ने फ्री ट्रीटमेंट देने का आश्वासन दिया था। आरोप है कि हेयर ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई। इसके चलते युवती को अपने लंबे बाल गंवाने पड़े। इससे उसका काफी नुकसान हो गया।

लाइफ स्टाइल में बदलाव आने से युवती का टॉप मॉडल बनने का सपना बिखर गया। अप्रैल 2018 के इस प्रकरण में उपभोक्ता अदालत ने 21 सितंबर को फैसला सुनाया है। उपभोक्ता अदालत की एक बेंच के अध्यक्ष आर.के. अग्रवाल और सदस्य एस.एम. कांतिकर ने पीड़ित को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं अपने बालों के लिए बेहद फिक्रमंद होती हैं। खूबसूरत बालों पर वह पैसा खर्च करती हैं। बालों से महिलाओं का भावनात्मक जुड़ाव भी होता है।

उपभोक्ता अदालत ने कहा है कि महिला लंबे बालों के कारण हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। वह कई बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुकी थी। बाल कटने से पीड़िता के सभी असाइनमेंट हाथ से निकल गए। इस घटना से पीड़िता को मानसिक आघात पहुंचा। आर्थिक संकट भी उठाना पड़ा। होटल पर गलत हेयर ट्रीटमेंट के अतिरिक्त मेडिकल में भी कोताही बरतने आरोप लगा है। ट्रीटमेंट के दौरान महिला के सिर का काफी हिस्सा जल गया था।