छोटे कारोबारियों को सरकार ने दी राहत, अब हर महीने नहीं भरना होगा जीएसटी

अगले साल से 3 माह में एक बार जमा कराएं रिटर्न

नई दिल्ली। देशभर के छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उन्हें बड़ी राहत देने की तैयारी में है। इसके तहत अगले साल से 5 करोड़ से कम टर्नओवर के व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न में राहत मिलेगी। अब उन्हें हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। वह हर तीन माह में जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे। इससे प्रतिमाह जीएसटी रिटर्न भरने का झंझट खत्म हो जाएगा। बताया गया है कि इसके लिए व्यापारिक संगठन कैट ने सरकार से मांग भी की थी। कैट का कहना था कि प्रतिमाह जीएसटी रिटर्न भरने के कारण छोटे व्यापारियों को परेशानी हो रही थी, इसलिए इस सुविधा से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि इसकी वजह से प्रदेश के करीब 80 हजार से ज्यादा व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। यह नियम एक जनवरी से लागू होने वाला है। छोटे व्यापारियों के लिए यह बड़ी राहत वाली बात है। इससे छोटे व्यापारी राहत महसूस करेंगे। कर दाताओं के लिए अपना आयकर रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय और बचा है। अगर वह विलंब शुल्क से बचना चाहते हैं तो अपना आयकर रिटर्न तत्काल जमा करा दें। कर विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर रिटर्न सभी को ईमानदारी से भरना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। उधर, 31 दिसंबर के बाद रिटर्न जमा करने पर 10 हजार रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। हालांकि जिनकी आय 5 लाख से कम है, उनके लिए विलंब शुल्क 1000 रुपये है। आडिट वाले करदाताओं को 31 जनवरी 2021 तक अपना रिटर्न जमा करना है। करदाताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए।