जीएसटी रिटर्न : ना करें हड़बड़ी, डेडलाइन बढ़ी

अब 28 फरवरी तक छूट, कारोबारियों को राहत

नई दिल्ली। नववर्ष के आगाज से पहले देशभर के कारोबारियों को बड़ी टेंशन काफूर हो गई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 28 फरवरी 2021 तक रिटर्न दाखिल करने की छूट मिल गई है। इससे कारोबारियों को राहत मिल गई है। पिछले कुछ दिनों से कारोबारी उलझन में थे। सीबीआईसी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। सरकार का फैसला वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों के साथ-साथ 31 मार्च 2020 तक की ऑडिट रिपोर्ट पर लागू होगा। इससे पहले तिथि को 31 अक्तूबर से 31 दिसंबरए 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था। कारोबारी अब फॉर्म जीएसटीआर-9, फॉर्म जीएसटीआर-9 सी का प्रयोग कर वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सीबीआईसी ने ट्वीट में लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई है। बता दें कि इसके पहले निर्धारित तिथि के बाद में जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना भरना पड़ता। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट के बार-बार हैंग होने और रिटर्न जमा कराने में दिक्कतें आने के कारण भी अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने भारत में अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट के एक वेल्टर को बदल दिया है। जीएसटी अधिनियम को विगत 29 मार्च 2017 को संसद में अनुमति दी गई थी। बाद में 1 जुलाई 2017 को कानून बन गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि सरकार को कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों के कारण व्यापार में आई बाधा के कारण डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसे विभाग की तरफ से मान लिया गया है। उधर, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढऩे से कारोबारियों की चिंता दूर हो गई है।