लोकसभा चुनाव एवं त्योहारों के मद्देनजर 19 मई तक गाजियाबाद में धारा-144 लागू

गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव एवं त्योहार के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी. ने बताया कि बीते 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा कर देने के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट में चुनाव प्रक्रिया की अवधि के दौरान आचार संहिता का पालन कराने एवं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी हैं। ऐसी स्थिति में जनपद में धारा-144 लागू किए जाने के आदेश पारित किए है। जनपद में आगामी 19 मई तक धारा-144 लागू रहेगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि धारा-144 लागू होने के चलते किसी भी प्रत्याशी व राजनीतिक दल के समर्थकों द्वारा किसी प्रकार की जातिगत, धार्मिक व धार्मिक आधार पर काई टिप्पणी नहीं की जाएगी।समर्थकों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के निजी जीवन पर प्रहार करने वाली भाषा का प्रयोग व कार्य नहीं किया जाएगा।

गैर सरकारी सगंठनों द्वारा बगैर अनुमति कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम की अनुमति मिलने पर लिखित रूप में देना होगा कि वह कार्यक्रम चुनाव से संबंधित नहीं है। कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्याशी या राजनीतिक दल के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए उत्कोच नहीं दिया जाएगा। मतदाताओं को धमकाया नहीं जाएगा। जातिगत एवं धार्मिक आधार पर वोट देने की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिद, चर्च, मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों को चुनाव मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतदाताओं की गलत पहचान नहीं की जाएगी।पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व कोई भी सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जाएगी।मतदाताओं को उनके घर व पोलिंग स्टेशन से लाने व ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। डोर-टू-डोर प्रचार में प्रत्याशी सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को नहीं रखा जाएगा। सुरक्षा कर्मियों को इसमें नहीं गिना जाएगा।

बगैर अनुमति के रोड शो नहीं किया जाएगा। किसी भी शस्त्र लाइसेंस को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।सभी शस्त्र विक्रेताओं द्वारा अपने असलाह व कारतूस के स्टॉक को अध्यावधिक रखा जाएगा। मतदान के दिन मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र पर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन,स्मार्ट फोन,वायरलेस आदि कोई भी संचार व इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज, अफवाह का सोशल मीडिया, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसार नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी. ने बताया कि उक्त आदेश में शर्तों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 व अन्य धाराओं तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के अंतर्गत दंडनीय होगा।आदेश के तहत कमिशनरेट गाजियाबाद की सीमाओं के अंतर्गत 19 मई की मध्यरात्रि तक धारा-144 लागू रहेगी।