रात होते ही ग्राहकों को ढाबे पर बेचता था हरियाणा की शराब

-आबकारी विभाग की दबिश में ढाबा मालिक अवैध शराब समेत गिरफ्तार

गाजियाबाद। जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीम शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर ढाबे की आड़ में शराब तस्करी का कारोबार करता था। हाईवे पर ढाबा खोलकर खाना खाने आने वाले ग्राहकों को खाने के साथ-साथ उन्हें हरियाणा शराब भी बेचता था। जिसे गिरफ्तार कर टीम ने जेल भेज दिया।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया अवैध शराब के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रविवार देर रात को अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक मनोज शर्मा की टीम द्वारा थाना क्रासिंग रिपब्लिक अन्तर्गत तिगड़ी गोल चक्कर के पास ताज हाईवे रोड स्थित ढाबों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। जहां एक ढाबा बिना नाम के पाया गया। टीम ने जब वहां पहुंच कर चेकिंग की तो ढाबा मालिक अवैध रूप से ग्राहकों को हरियाणा की शराब पिलाता हुआ पाया गया। टीम ने जब पूछा कि शराब पिलाने का कोई लाइसेंस है, तो वह दिखा नहीं सका।

हरियाणा शराब के बारे में जब पूछताछ की गई तो पता चला हरियाणा से आने वाले ट्रक ड्राइवरों से वह शराब की बोतल मंगा लेता था और उसी शराब को वह खाना खाने के लिए आने वाले ग्राहकों को रात में बेचता था। जिसकी पहचान अजय यादव पुत्र बली यादव निवासी फ्लैट नंबर-324, विष्टा इंदिरापुरम है। जिसके कब्जे से हरियाणा मार्का 20 पव्वे देशी शराब (कुल 3.6 लीटर) बरामद किया गया। जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। उन्होंने बताया अवैध शराब के खिलाफ टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

साथ ही हाइवे एवं सड़क किनारे ढाबा खोल कर बैठे संचालकों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि बिना लाइसेंस के ढाबा या रेस्टोरेंट में शराब न पिलाये और न ही बाहरी राज्यों की शराब का उपयोग करें। बाहरी राज्यों की शराब मिलने और बिना लाइसेंस के शराब पिलाने की अगर शिकायत मिली तो कम से कम 6 माह या फिर 1 साल की जेल होगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।