कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन हुआ अलर्ट

-मॉल, सिनेमाघर, होटल एवं रेस्टोरेंट में क्षमता से अधिक लोगों के प्रवेश पर रोक

गाजियाबाद। जनपद में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ सख्त निर्णय लिए गए हैं। इस निर्णय में व्यापारिक प्रतिष्ठान, मॉल, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट और भीड़-भाड़ वाले स्थान व पीक ऑवर्स में अधिक भीड़ वाले स्थान को टारगेट किया गया है। डीएम अजय शंकर पांडेय ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी इंसीडेंट कमांडरों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। इंसीडेंट कमांडर अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित प्रतिष्ठानों के साथ बैठक कर नए नियमों को लागू करवाएंगे। इसके अंतर्गत संबंधित प्रतिष्ठानों में जितने लोगों की क्षमता है, उतने ही लोगों को प्रवेश दिलाया जान सुनिश्चित किया जाएगा। जो व्यक्ति वहां प्रवेश करने से रह गए हैं, उन्हें अन्यत्र एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित कराकर प्रतीक्षारत रखवाया जाए तथा जितने लोग बाहर निकलेंगे, उतनी संख्या में प्रतीक्षारत लोगों को प्रवेश कराया जाए। इसके लिए टोकन सिस्टम प्रणाली लागू कराई जाए। प्रतीक्षारत लोगों को अलग-अलग जगह पर नियंत्रित संख्या में एकत्र कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इन प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था कराई जाए। डिस्प्ले बोर्ड में यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि संबंधित व्यक्ति का चालान कराए जाने में कितना समय लग सकता है। टोकन पर प्रवेश के भीतर का समय एवं प्रतिष्ठान से बाहर जाने का समय अवश्य अंकित किया जाए।