कनौजा-कादराबाद में 41,500 वर्गमीटर में 4 अवैध कॉलोनी पर जीडीए ने चलाया बुलडोजर

अवैध कॉलोनी में भूखंडों की बाउंड्रीवाल एवं बनाए जा रहे तीन फ्लैट को किया ध्वस्त

गाजियाबाद। मुरादनगर व मोदीनगर क्षेत्र में अवैध रूप से काटी जा रही लगभग 41,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 4 अनाधिकृत कॉलोनियों में बुलडोजर चलाकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रवर्तन दस्ते की टीम ने ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी एवं जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने के आदेश के क्रम में यह कार्रवाई की गई। बुधवार को जीडीए प्रवर्तन जोन-2 की प्रभारी एवं ओएसडी गुंजा सिंह ने स्वयं मौके पर खड़़े होकर सहायक अभियंता अनिल कछाड़े, अवर अभियंता योगेंद्र कुमार वर्मा, सुनील कुमार, महेंद्र कुमार, जीडीए पुलिस एवं मुरादनगर व मोदीनगर थाने की पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।


जीडीए ओएसडी गुंजा सिंह ने बताया कि बुधवार को मुरादनगर क्षेत्र के कनौजा गांव में दीपक चौधरी, सुचेत त्यागी, वरूण शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी में भूखंडों की बाउंड्रीवाल एवं बनाए जा रहे तीन फ्लैट को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा ग्राम मोहिउद्दीनपुर हिसाली मोदीनगर के खसरा संख्या-440 में पवन जैन द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनी में साईट ऑफिस, भूखंडों की बाउंड्रीवाल को ध्वस्त किया गया। गांव कादराबाद रोरी रोड मोदीनगर के खसरा संख्या-740 पर राजेंद्र पुत्र मूला द्वारा काटी जा रही कॉलोनी में सड़क, प्लॉट की बाउंड्रीवाल आदि को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा ग्राम कादराबाद मोदीनगर में अशोक कुमार,जीवन पंवार,उपेंद्र चौधरी द्वारा अवैध रूप से काटी जा रही अवैध कॉलोनी में प्लॉट की बाउंड्रीवाल,मकानों की फाउंडेशन आदि को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया।

जीडीए ओएसडी ने बताया कि मुरादनगर व मोदीनगर में 41,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में काटी जा रही 4 अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजरों के साईट ऑफिस,भूखंडों की बाउंड्रीवाल, सड़क, खंभे आदि को बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइर व निर्माण करने वालों ने ध्वस्तीकरण का जमकर विरोध किया। मगर पुलिस फोर्स ने उन्हें लाठी फटकार कर वहां से भगा दिया। ओएसडी ने अपील करते हुए कहा कि बगैर नक्शा स्वीकृति के कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध रूप से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में भूखंड व फ्लैट न खरीदें। अवैध कॉलोनियों में भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं होते है।बगैर मानचित्र के बनाए मकान ध्वस्त किया जा सकता है।