लोकसभा चुनाव: दिव्यांग व 85 वर्ष से ऊपर मतदाता को मतदान के लिए दिया प्रशिक्षण

-मतदाता मतदान की गोपनीयता बनाते हुए मतदान प्रकोष्ठ में दिए गए पेन से करेंगे वोट: इन्द्र विक्रम सिंह

गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग एवं 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता को मतदान कराने के लिए मतदान दल के लिए शनिवार को विकास भवन स्थित दुर्गावती देवी सभागार में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में एवं सीडीओ व नोडल प्रभारी स्वीप अभिनव गोपाल, नोडल प्रभारी पोस्टल बैलेट एडीएम एल ए शैलेंद्र भाटिया एवं एआरओ, प्रभारी, कार्मिकों की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि मतदाता मतदान की गोपनीयता बनाते हुए मतदान प्रकोष्ठ में दिए गए पेन से वोट करेंगे। लोकसभा सामान्य चुनाव के तहत 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता जो मतदान करने के लिए मतदान स्थल तक नहीं जा सकते है। उन्हें चिन्हित किया गया हैं।

जिसमें लोनी विधानसभा में 21 से ऊपर 41 वर्ष, मुरादनगर विधानसभा में 75 से 24,साहिबाबाद विधानसभा में 106 से 24,गाजियाबाद सदर विधानसभा में 55 से 35, मोदीनगर विधानसभा में 61 से 17 व धौलाना आशिक में 11 से 10 मतदाता हैं। कुल संख्या 329(85+) व 151(दिव्यांग व्यक्ति) समेत कुल 480 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि मतदान कराने वाली टीम में 2 मतदान अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी, सुरक्षाकर्मी रहेंगे।इस टीम के पास मतदान के संबंध में मतदाता की सूची, पोस्टल बैलेट पेपर,फॉर्म-13 ए (मतदाता की घोषणा और उसका साक्षी),फॉर्म-13 बी(पोस्टल बैलेट पेपर रखने वाला लिफाफा),फॉर्म-13 सी(लिफाफा),पेन (वोट देने के लिए),इंक पैड, ग्लू स्टिक,अमिट स्याही,मतदाता के हस्ताक्षर के लिए रजिस्टर(अनुलग्नक-10), मतदाता प्रकोष्ठ ( वोटिंग कम्पार्टमेंट), मतदान पेटिका (बैलेट बॉक्स)सामग्री रहेंगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करवाया जाएगा। उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिए गए फॉर्म-10 में एआरओ पोलिंग एजेंट नियुक्त करेंगे। एआरओ द्वारा निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार मतदान करना प्रारंभ करेंगे।

फॉर्म-12डी के अनुसार उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार मतदाता के पहचान के लिए प्रमाण पत्र ईपीक,आधार कार्ड, पैन कार्ड,बैंक पासबुक आदि में एक रखेंगे। मतदाता का विवरण रजिस्टर( अनुलग्नक-10) में अंकित करेंगे। मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा लेंगे। एक मतदान अधिकारी द्वारा (वरिष्ठ) द्वारा फॉर्म-13 में मतदाता का घोषणा भराएंगे। मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेकर उसे प्रमाणित करेंगे। मतदाता प्रकोष्ठ स्थापित करेगें। पोस्टल बैलेट पेपर के काउंटर फाइल पर विवरण भरकर मतदाता को पोस्टल बैलेट पेपर जारी करेगें। मतदान के उपरांत पोस्टल बैलेट पेपर को फॉर्म-13बी (लिफाफे)में रखकर चिपकाएंगे। इसके बाद फॉर्म-13ए (घोषणा जिसे प्रमाणित किया गया है और फॉर्म-13 बी (पोस्टल बैलेट पेपर) को फॉर्म-13सी (बड़े लिफाफे)में रख कर चिपकाएंगे। लिफाफे मत पेटिका में रख देंगे। प्रत्येक दिन के कराए गए पोलिंग के सभी लिफाफों को एआरओ द्वारा पैकेट बनाकर विवरण लिखे हुए स्ट्रांग रूम में जमा कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता मतदान की गोपनीयता बनाते हुए मतदान प्रकोष्ठ में दिए गए पेन से ही वोट करेंगे। यह कार्य सभी कार्मिक पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य को संपन्न कराएंगे।