कन्या विद्यालय के पास वेंडिंग जोन पर स्थगनादेश

गाजियाबाद। घंटाघर के नजदीक कन्या वैदिक स्कूल के पास नगर निगम और जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा स्थापित किए रहे वेंडिंग जोन को लेकर हाईकोर्ट की इलाहाबाद खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए वेंडिंग जोन पर स्टे दे दिया। कन्या वैदिक कॉलेज के मैनेजमेंट की ओर से शारदा गर्ग की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। रिट संख्या-13510/2021 हाल ही में हाईकोर्ट में फाइल की गई थी। इस मामले में नगर निगम और डूडा और प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया गया था। गत दिनों इस प्रकरण में इन सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। कुछ दिन पूर्व नगर निगम और डूडा की ओर से जवाब हाईकोर्ट में भेजा गया था। सुबह करीब 11 बजे इस रिट पर सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट ने पहली ही सुनवाई में कन्या वैदिक कॉलेज के पास बनाई जा रही वेंडिंग जोन पर हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। इससे महापौर आशा शर्मा,नगर आयुक्त और डूडा विभाग,क्षेत्र के पार्षद को बड़ा झटका लगा है। डूडा के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। डूडा के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में कहा कि यह वेंडिंग जोन नगर निगम ने स्थापित की है। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए डूडा ने एक पत्र कोर्ट में पेश किया। अधिवक्ता ने कहा कि यह पत्र नगर आयुक्त का लिखा है। इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम और डूडा के अधिवक्ता को जमकर फटकारा। हाईकोर्ट ने अब नगर निगम और डूडा को इस मामले में काउंटर फाइल करने के लिए आदेश दिया है। इस मामले में अब जल्दी ही सुनवाई होगी।