सुप्रीम फैसला : स्थगित नहीं होगी नीट की परीक्षा

-देशभर में 13 सितम्बर को कराए जाएंगे एग्जाम

उदय भूमि ब्यूरो
नई दिल्ली। मेडिकल में प्रवेश हेतु अनिवार्य राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) को टलवाने के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। कोर्ट ने इस संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है। ऐसे में देशभर में 13 सितम्बर को प्रस्तावित नीट एग्जाम का रास्ता क्लीयर हो गया है। निर्धारित अवधि में यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। देश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर फिलहाल नीट की परीक्षा कराने का विरोध हो रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना काल में परीक्षा को अभी टाल देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इसके पहले नीट-जेईई की परीक्षा की बावत 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा हेतु दायर याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कोर्ट ने परीक्षा कराने की अनुमति दी थी। तदुपरांत कोर्ट से पुनर्विचार करने की अपील की गई थी। जस्टिस अशोक भूषण, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा था कि समीक्षा याचिकाओं को दायर किए जाने हेतु आवेदन करने की अनुमति है। समीक्षा याचिकाओं से संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से देखा जा चुका है। यह याचिका पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के 6 मंत्रियों ने दायर की थी। याचिका कर्ताओ ने दलील दी थी कि नीट-जेईई परीक्षा के प्रतिभागी विद्यार्थियों की सुरक्षा और जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने हेतु उन्होंने कोर्ट का रूख किया था। उधर, देशभर में अब निर्धारित अवधि यानि 13 सितम्बर को नीट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो चुका है। बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष भी काफी हमलावर रूख अपना चुका है। जबकि केंद्र सरकार अपने रूख पर कायम है।