अजनारा बिल्डर के खिलाफ पुनर्विचार के लिए अपील करेगा यमुना प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण अजनारा बिल्डर के खिलाफ एनसीएलटी जाएगा और पुनर्विचार के लिए अपील करेगा। वह प्राधिकरण को पार्टी बनाने के लिए कहेगा। यमुना प्राधिकरण ने अजनारा बिल्डर को सेक्टर 22ए में 100 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इसमें पैनोरमा परियोजना लांच की गई। परियोजना में करीब 695 फ्लैट बिके हैं। बकाया नहीं चुकाने पर प्राधिकरण ने इसका आवंटन 21 अप्रैल 2022 को निरस्त कर दिया। इसके बाद बिल्डर हाईकोर्ट चला गया। अदालत ने कहा कि पहले प्राधिकरण का पैसा जमा करिये। इस पर बिल्डर ने तीन बार में सात करोड़ रुपये जमा किए। इसके बाद इस परियोजना को लेकर 113 खरीदारों के साथ बिल्डर एनसीएलटी चला गया।

एनसीएलटी ने कहा कि आईआरपी की निगरानी बिल्डर का पुराना प्रबंधन इस परियोजना को पूरा करे। एनसीएलटी में अब सुनवाई है। प्राधिकरण इसके खिलाफ एनसीएलटी जाएगा और पुनर्विचार के लिए अपील करेगा। वह प्राधिकरण को पार्टी बनाने के लिए कहेगा। प्राधिकरण का कहना है कि हाईकोर्ट में अभी मामला लंबित है। इस तथ्य से एनसीएलटी को दूर रखा गया। प्राधिकरण के सेक्टर-22 ए में थ्रीसी होम्स को 100 एकड़ जमीन जमीन आवंटित की थी। इसमें 583 खरीदार भी हैं। 531 करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाने पर यमुना प्राधिकरण ने 16 अप्रैल 2019 को इसका आवंटन निरस्त कर दिया। इसके बाद बिल्डर एनसीएलटी में चला गया। एनसीएलटी ने अपने आदेश में कहा कि बिल्डर प्राधिकरण को 140 करोड़ रुपये जमा कर दे। जबकि प्राधिकरण का बकाया 531 करोड़ है। प्राधिकरण अब इसके खिलाफ अपील करेगा।
प्राधिकरण के सेक्टर-22 ए में थ्रीसी रेजीडेंसी को 100 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इस पर करीब 267 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया नहीं चुकाने पर प्राधिकरण ने 16 अप्रैल 2019 को इसका आवंटन निरस्त कर दिया था। इसके बाद बिल्डर ने इस आवंटन को रिस्टोर कराने के लिए प्राधिकरण में आवेदन किया। यह मामला बोर्ड में गया। बोर्ड ने यह कहते हुए आवंटन बहाल करने से मना कर दिया कि बिल्डर ने बकाया चुकाने की कोई कार्ययोजना नहीं दी है।